धोखाधडी पूर्वक मकान बनाकर विक्रय करने वाले आरोपी मो. अब्दुल्ला खान को को 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 10000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया

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माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा थाना ओमती के अपराध क्रं. 293/2018 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2043/2021 में आरोपी अब्दुल्ला खान उर्फ अस्फाक खान को धारा 420, 406 भादस में 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व कुल 10000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी देवदास द्वारा एक लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मोहम्मद अब्दुल्ला खान नामक व्यक्ति ने 1000 वर्ग फिट के प्लॉट पर मकान निर्माण कर 7,00,000/- रूपये में देने का कहा था. जिसके एवज में फरियादी देवदास बेन के 106000/- रूपये लेकर धोखाधडी कर भाग गया है। अब्दुल्ला खान के विरूद्ध धारा-420, 406 भा.दं.सं. का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त आवेदन में फरियादी देवदास बेन द्वारा बताया गया कि माह दिसम्बर 2016 को दैनिक भास्कर पेपर में विज्ञापन आया था कि रानी दुर्गावती समाधी बरगी रोड में स्वतंत्र मकान चाहिए तो संपर्क करें मोबाईल नं.-8982815999, फरियादी द्वारा उक्त नंबर पर संपर्क किया तो उसने अपना नाम मो. अब्दुल्ला खान बताया और अपनी कंपनी का नाम वेंडर एसोसिएट बताया, जिसका आफिस नौदरा ब्रिज स्थित सेंट्रल प्लाजा में है और प्लॉट दिखाने की बात कही तब फरियादी तथा उसकी पत्नी निर्मला बेन रानी दुर्गावती समाधी बरगी रोड के पास प्लॉट देखने गये थे, जो पसंद आया था तब प्लॉट के बारे में अब्दुल्ला खान से बातचीत करने पर उसने 1000 वर्ग फिट का प्लॉट उसका होना बताया और यह भी बताया कि प्लॉट पर 800 वर्ग फिट का पक्का मकान निर्माण करके 7,00,000/- रूपये में देगा, जिसके लिए फरियादी और उसकी पत्नी राजी हो गये। फरियादी ने दिनांक 03.01.2017 को 11,000/- रूपये बुकिंग की राशि नगद, दिनांक 02.02.2017 को 50,000/- रूपये एग्रीमेंट की राशि का स्वयं का चैक देकर प्रतिमाह 6000/- रूपये की किस्त देने और 50 प्रतिशत का पैसा प्राप्त होने पर रजिस्ट्री कर देने की बात अब्दुल्ला खान ने की थी। एग्रीमेंट 500/- रूपये के स्टाम्प पर किया था, जो उसकी पत्नी निर्मला बेन के नाम पर हुआ था। इसके बाद माह मार्च 2017 से दिसम्बर 2017 तक 6000/- रूपये की नगद किस्त सेंट्रल प्लॉजा स्थित आफिस में जाकर फरियादी देता रहा, वह जितने बार भी आफिस जाता, वहां पर कार्यकर्ता बदल जाते थे, अब्दुल्ला खान कभी नहीं मिलता था। माह जनवरी 2018 में अपनी किस्त देने जब आफिस गया तो आफिस बंद मिला और आसपास वाले लोगों ने बताया कि आफिस छोड़कर सभी लोग कहीं चले गये हैं। इसके बाद अब्दुल्ला खान को तलाश करते रहे, परन्तु वह नहीं मिला और उसने अपना मोबाईल नम्बर भी बंद कर लिया, इस प्रकार अब्दुल्ला खान प्लॉट में मकान बनाकर देने के बदले 106000/- रूपये धोखाधड़ी कर ले गया है। उक्त आवेदन पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी एवं अनुसंधान के दौरान अभियुक्त द्वारा अन्य पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी करते हुए 57 लाख 11 हजार 529 रूपये का गबन किया जाना पाया गया । अनुसंधान को पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र संज्ञान एवं विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्षन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना मुवेल द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती कल्पना मुवेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा थाना ओमती के अपराध क्रं. 293/2018 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2043/2021 में आरोपी अब्दुल्ला खान उर्फ अस्फाक खान को धारा 420 भादस में 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड एवं 406 भादस में 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर

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