फर्जी तरीके से प्लाटिंग करके भूमि विक्रय करने वाले आरोपी मो. अब्दुल्ला खान को को 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 10000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा थाना पनागर के अपराध क्रं. 430/2018 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1501/2022 में आरोपी अब्दुल्ला खान को धारा 420, 406 भादस में 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व कुल 10000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता किरन कुमार तिवारी एवं अन्य द्वारा शिकायत की गयी थी कि, अभियुक्त अब्दुल्ला खान द्वारा आवेदकगणों को प्लाट एवं मकानों के ले आउट के आधार पर कम कीमत में अनुबंध कर चेक एवं रसीद के माध्यम से पैसा जमा करवाया गया था और अब ना तो अब्दुल्ला खान द्वारा प्लाटों की रजिस्ट्री की जा रही है और न ही पैसे वापिस किये जा रहे है कि शिकायत जांच पर दस्तावेज प्राप्त किये गये जो ग्राम भरदा पहरा हल्का नं. 15/50 रा.नि.मं. महराजपुर तहसील पनागर में स्थित भूमि खसरा नं. 243/2 में से 0.12 हे० भूमि को अब्दुल्ला खान द्वारा दिनांक 23.02.2017 को खरीद कर अनुबंध करते हुए विक्रय कर दिया गया। दौरान जांच के आवेदकगणों द्वारा दी गयी जानकारी एवं तहसीलदार पनागर की ओर से प्राप्त हल्का पटवारी ग्राम भरदा प.ह.नं. 15/50 रा.नि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर में स्थित भूमि 243/2 रकवा 0.60 हे० भूमि सह खातेदार मो० अब्दुल्ला खान हिस्सा 0.12 हे0 में मो० अब्दुल्ला खान के द्वारा प्लाटिंग करके भूमि विक्रय की जा रही है, उक्त भूमि पर अब्दुल्ला के द्वारा नामांतरण किये जा चुके है, जिसमें अब अन्य किसी भी क्रेता का नाम दर्ज नही किया जा सकता, क्योंकि मो० अब्दुल्ला खान का हिस्सा अब शेष नहीं बचा है मो० अब्दुल्ला के द्वारा उसके हिस्से से अधिक भूमि विक्रय की गयी है, जिसकी पुष्टि होती है। मो० अब्दुला के द्वारा भूमि से अधिक रकवा विक्रय किया गया है। अभियुक्त अब्दुल्ला खान द्वारा अपने स्वामित्व से अधिक भूमि प्लाटों के रूम में रजिस्ट्रियां व अनुबंध कर विक्रय किये गये है अभियुक्त अब्दुल्ला खान द्वारा ०.12 हे० भूमि से अधिक प्लाटो का लेआउट बताकर कम कीमत में दिये जाने हेतु प्रलोभन देकर आवेदक लोगों को प्लाट व मकान बनाकर देने का अनुबंध कर रसीद के माध्यम से पैसे का लेनदेन कर धोखाधड़ी की गयी है। अभियुक्त अब्दुल्ला खान के विरूद्ध धारा-420 भा.दं.सं. का अपराध घटित पाये जाने से प्रकरण थाना पनागर के अपराध क0 430/2018 में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान को पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र संज्ञान एवं विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना मुवेल द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती कल्पना मुवेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा थाना पनागर के अपराध क्रं. 430/2018 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1501/2022 में आरोपी अब्दुल्ला खान को धारा 420 भादस में 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड एवं 406 भादस में 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर