गाली गलौच व मारपीट करने वाले आरोपी सबलु उर्फ रोशन को 02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया

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माननीय न्यायालय श्रीमान मनमोहन सिंह कौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा थाना बेलबाग के अपराध क्रं. 512/2014 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 4115202/2014 में आरोपी सबलु उर्फ रोशन को धारा 325 भादवि में 02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मीरा अहिरवार ने रिपोर्ट लिखाई कि वह दमोह नाका मे रहती है और घरेलू काम करती है। उसका पुराना मकान सरस्वती स्कूल के पास भानतलैया में है उस मकान में लड़का और बहू रहते है। मकान के बाजू से सब्लू ठाकुर, डब्लू ठाकुर एवं बब्लू ठाकुर सपरिवार रहते है। दो माह पूर्व उसने उसका मकान सब्लू ठाकुर को 4,50,000/- रूपये में बेच दिया है एवं सब्लू ने 2.50.000/- रूपये दिये थे तथा 2,00,000/- रूपये बाद में देने का बोला था। यह आज दमोह नाका से उसके बेटा बहू के पास भान तलैया आई थी कि शाम करीब 7.00 बजे सब्लू ठाकुर बोला कि मकान खाली करो तब बहू प्रियंका ठाकुर मकान खाली करने लगी तो उसने कहा कि पूरे रूपये मिल जाये तब खाली करेंगे इसी बात पर से सब्लू ठाकुर ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गाली देने लगा एवं उसके भाई डब्लू एवं बब्लू ठाकुर भी आ गये और सभी ने मिलकर गंदी गदी गालियां दी जो सुनने में बुरी लगी जब उसने गाली देने से मना किया तो तीनो उसे घसीट घसीट कर लात घूसो से मारपीट की एवं सब्लू ने डंडा उठाकर उसके दोनो हाथो में मारा जो दोनो हाथों की कलाई में चोट आई, फिर बोला की आज तो बच गई हो यदि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त के आधार पर थाना बेलबाग के अपराध क्रं. 512/2014 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भादवि भाग दो का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना विवेचक श्री अनिल गौर द्वारा की गई । विवेचना उपरांत अधिरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना मुवेल द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती कल्पना मुवेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्रीमान मनमोहन सिंह कौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा थाना बेलबाग के अपराध क्रं. 512/2014 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 4115202/2014 में आरोपी सबलु उर्फ रोशन को धारा 325 भादवि में 02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर

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