न्यायालय द्वारा अवैध रूप से गांजा एवं ब्राउन शुगर रखने वाले आरोपीगण को 03 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 10000 हजार रूपयेे अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विदिषा। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीष एनडीपीएस मनोज कुमार राठी विदिशा ने अपने निर्णय दिनांक 08.04.2024 में अवैध रूप से गांजा एवं ब्राउन शुगर रखनेे वाले आरोपीगण 01. छोटी बाई अहिरवार उम्र- 40 वर्ष निवासी- ग्राम सेमरा थाना बासौदा शहर जिला विदिषा एवं 02. ओमप्रकाष अहिरवार उम्र- 30 वर्ष निवासी- अम्बेडकर चौक के पास लाल पठार गंजबासौदा को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8(ब्) सहपठित धारा 20 (बी) (पप) (बी) के अधीन अपराध के आरोप में आरोपीगण को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है किः- दिनांक 21.03.2021 को राजेन्द्र सिंह ठाकुर थाना देहात गंजबासौदा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहा होकर, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, उदयपुर रोड पर भालबामोरा तरफ से मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 40 एम.जी. 7835 से एक व्यक्ति व एक महिला उदयपुर तरफ आ रहे है, जिनके पास एक काले रंग का बैग में गांजा है। सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स प्राइवेट वाहन से रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताये उदयपुर भाल बामोरा रोड ढिमरोली मोड़ पर पहुंचकर भालबामोरा तरफ से आ रहे वाहनों को रोककर चैक किया, तभी भाल बामोरा तरफ से एक व्यक्ति व एक महिला मोटरसाईकिल से आते दिखे। उक्त मोटरसाईकिल चालक पुलिस को देखकर मोटरसाईकिल मोड़कर वापस भागने का प्रयास करने लगा, जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। मोटरसाईकिल हीरो एच.एफ. डीलक्स क्रमांक एम.पी. 40 एम.जी. 7835 के चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ओमप्रकाष पिता कन्छेदी अहिरवार एवं मोटरसाईकिल के पीछे बैठी महिला ने अपना नाम छोटीबाई अहिरवार पिता पर्वत सिंह अहिरवार निवासी- सेमरा बासौदा बताया। मोटरसाईकिल पर छोटीबाई अपने पास एक थैला, काले रंग का बैग रखे थी। नाम पता पूछने का पंचनामा तैयार किया गया। उनकी तलाषी लेने पर छोटीबाई के थैले में दो पॉलीथिन में हरे भूरे रंग की सूखी पत्तियां, डंठल व बीजयुक्त सूखा गांजा जैसा पदार्थ मिला जिसका तलाषी पंचनामा तैयार किया गया। उनके पास गांजा रखने के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। उनके पास से बरामद गांजा तौलने पर 07 किलोग्राम पाया गया। आरोपी ओमप्रकाष से अपराध में प्रयुक्त मोटरसाईकिल जप्त की गई। आरोपीगणों को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।