नवीन भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुंरक्षा संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला का सफल आयोजन

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राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में दत्तोपंत ठेंगडी सभागार ग्वालियर में किया गया।
ग्वालियर- लोक अभियोजन संचालनालय म0प्र0 भोपाल के निर्देशानुसार एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला का आयोजन जिला अभियोजन कार्यालय ग्वालियर द्वारा आज दिनांक 03.03.2024 को किया गया। जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री आर0सी0 वाष्र्णेय एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद कुमार द्विवेदी म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर एवं ग्वलियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद सक्सैना तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री एम0 के0 मुदगल (सेवानिवृत्त), माननीय श्री पी0सी0 गुप्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मान0 श्री विजयदत्त शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, श्री अक्षय कुमार सिंह जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर, श्री राजेश सिंह चंदेल पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, प्रशिक्षु न्यायधीशगण एवं ग्वालियर संभाग के जिला अभियोजन अधिकारीगण एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारीगण तथा पुलिस अधिकारीगण उपस्थित हुए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधीपति श्री आर.सी. वाष्र्णेय म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने नवीन संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अभियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए उपस्थित प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करते हुए कार्यशाला में दी जा रही जानकारी विधिक प्रावधान के प्रभावशील होने के पश्चात उपयोग में लाए जाने का निर्देश दिया। इसी प्रकार कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायाधिपति श्री विनोद कुमार द्विवेदी माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा नवीन विशिष्ट प्रावधानों के विषय में प्रकाश डालते हुए अनुसंधान अधिकारीगण, अभियोजन अधिकारियों तथा न्यायाधीशों के अधिकार एवं कर्तव्यों तथा नवीन संहिता के प्रभावशील होने पर समयसीमा में प्रकरण के त्वरित न्यायिक निराकरण से संबंधित प्रावधानों पर अपने विचार व्यक्त किये, इसी कडी में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद सक्सैना के द्वारा इस प्रकार आयोजित किये जाने वाली कार्यशाला की उपयोगिता के संदर्भ में विचार व्यक्त करते हुए पुलिस अधिकारियों को नवीन संहिता के अनुरूप अभियोजन से सामंजस्य स्थापित कर पीडित को त्वरित न्याय दिलाने हेतु सजग रहने के विषय में विचार व्यक्त किये गए। कार्यशाला में सम्माननीय अतिथि के रूप में पधारे अति0 महाधिवक्ता श्री रोहित मिश्रा एवं श्री राजेश शुक्ला के द्वारा भी प्रतिभागियों को संबोधित कर नवीन विधिक प्रावधानों के विषय में अवगत कराया गया।
कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर श्री पी0सी0 गुप्ता के द्वारा नवीन आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजन की भूमिका विषय पर अपना उद्बोधन दिया गया। तथा माननीय न्यायाधिपति म0प्र0 उच्च न्यायालय श्री एम0के0 मुदगल (सेवानिवृत्त) के द्वारा प्रचलित आपराधिक विधियों में संशोधन की आवश्यकता एवं प्रभावपूर्ण अनुसंधान तथा अभियोजन के विषय में प्रकाश डाला गया। इसी क्रम में श्री विजयदत्त शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के न्याय निर्णयों के आलोक में अनुसंधान एवं अभियोजन की बारिकियों के विषय में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।
उपरोक्त कार्यशाला में जिला अभियोजन अधिकारी दतिया श्री आर0सी0 चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी श्री मनोज कुमार जैन, विशेष लोक अभियोजक शिवपुरी श्री संजीव गुप्ता जी, लोकायुक्त डीपीओ ग्वालियर श्रीमति राखी सिंह, अजाक डीपीओ चंबल श्री राधेश्याम परिहार, एडीपीओ जीआरपी (रेल) ग्वालियर श्री रामबाबू चतुर्वेदी एवं अन्य अभियोजन एवं पुलिस अधिकारीगण ने कार्यशाला में सम्मिलित होकर नवीन संहिता के संबंध में ज्ञानार्जन किया।
कार्यशाला का संचालन अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा किया गया तथा श्री प्रवीण दीक्षित प्रभारी उपसंचालक ग्वालियर द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा का विस्तार से वर्णन करते हुए नवीन संहिता के संबंध में कार्यशाला आयोजन किये जाने के उद्देश्य एवं आवश्यकता के विषय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। उपस्थित अतिथिगण का आभार प्रदर्शन विशेष लोक अभियोजक (एमपीएमएलए कोर्ट) ग्वालियर श्री अभिषेक मेहरौत्रा द्वारा

 

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