मारपीट करने वाले आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू जुर्माने से दण्डित किया

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण सूरज बर्मन और दीपक चौधरी को थाना गोरखपुर के अपराध क्रं. 809/2011 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 8112657/2011 अंतर्गत दोनो अभियुक्तगण को धारा 325 सहपठित धारा 34 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.2011 को रात्रि 8.30 बजे प्रार्थी मुन्ना अहिरवार के ठेले के पास, खालसा स्कूल के निकट आरोपीगण शराब पी रहे थे, जिन्हें मना किये जाने पर उनके द्वारा प्रार्थी के साथ हाथ घूंसों से मारपीट की गई, जिससे उसे चोट आयी। उक्त घटना के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा आरक्षी केन्द्र गोरखपुर में सूचना दी गई, जिसकी सूचना पर आरक्षी केन्द्र-गोरखपुर, जबलपुर के अपराध कमांक 809/2011 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक गणेश सिंह द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण सूरज बर्मन और दीपक चौधरी को थाना गोरखपुर के अपराध क्रं. 809/2011 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 8112657/2011 अंतर्गत दोनो अभियुक्तगण को धारा 325 सहपठित धारा 34 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर