बलात्कार कर हत्या कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी संजू उर्फ संजय को थाना बरगी के अपराध क्रं. 101/2016 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक(एस.सी.) 159/2016 अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(2)(आई) भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एफ) भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एम) भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, उत्तरजीवी के पिता ने दिनांक 12.03.2016 को थाना बरगी उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराया कि, दिनांक 11.03.2016 को रात्रि 9.00 बजे वह सभी खाना वगैरह खाये। उसकी लड़की मृतिका/उत्तरजीवी सोने के लिए अपनी दादी के पास चली गई। रात्रि करीब 12.00 बजे उसकी पत्नी बाथरूम करने उठी एवं उसे उठाई और बोली कि मृतिका/उत्तरजीवी नहीं दिखी तो वह रात में ही अपने बड़े भाई के घर गया, उनसे मृतिका/उत्तरजीवी के बारे में पूछने पर उन्होंने मृतिका को घर नहीं आना बताया। रात्रि में ही गांव में ढूंढ़ने पर कोई पता नहीं चला। दिनांक 12.03.2016 को सुबह 08.00 बजे गांव का व्यक्ति उसके पास आया और बोला कि, खेत पर किसी लड़की की लाश पड़ी है तो वह जाकर देखा कि, मृतिका/उत्तरजीवी पीठ के बल चित पड़ी थी, सिर खून से लथपथ था। मृतिका/उत्तरजीवी के सिर में किसी भारी वस्तु से चोट पहुंचाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या किया। उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र, बरगी, जबलपुर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कं.-101/2016 धारा-302, 201 भा०द०वि० के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध की गई और मामला विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना के.एस. बघेल द्वारा की गई। विवेचना के दौरान संदेही संजय परस्ते से पूछताछ की गई, जिसके सिर पर चोट थी व चेहरे पर खरोंच के निशान थे, जिसने पूछताछ करने पर बताया कि रात्रि को उत्तरजीवी/मृतिका को खेत चलने का कहकर साथ में ले गया और रास्ते में नियत खराब होने के कारण उसका पहले बलात्कार किया जब उत्तरजीवी/मृतिका ने उसे सिर पर पत्थर मारा तो आरोपी संजय ने उसे पत्थर से सिर में कई बार मारा जिससे उत्तरजीवी/मृतिका की मृत्यु हो गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी संजू उर्फ संजय को थाना बरगी के अपराध क्रं. 101/2016 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक(एस.सी.) 159/2016 अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(2)(आई) भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एफ) भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एम) भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर