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दिनदहाडे बीच बाजार में हत्या करने वाले अभियुक्तगणो को आजीवन कारावास एवं कुल 10000 रूपये अर्थदण्ड

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न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश , पाटन जिला जबलपुर के द्वारा विशेष प्रकरण क्र. 108/2020 थाना पाटन के अपराध क्रमांक 258/2019 में-
1. अभियुक्त बाबा भाईजान ऊर्फ अनवर पिता अशरफ खान उम्र-32 वर्ष निवासी सिविल लाइन पाटन थाना पाटन जिला जबलपुर को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
2. अभियुक्त अकरम ऊर्फ नानू पिता अशरफ खान उम्र-31 वर्ष निवासी सिविल लाइन पाटन थाना पाटन जिला जबलपुर को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

*श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश पाटन द्वारा विशेष टिप्पणी करते हुये कहा कि दिन दहाड़े बीच बाजार में लोगों की नजरों में एक व्यक्ति की हत्या करना, एक बेहद नृशंस कृत्य है, जिसमें दया करना दोषीगण के हौसले को बढ़ाने जैसा है। आम व्यक्ति समाज में सुरक्षित रह सके इसलिए कानून व्यवस्था का कायम रहना आवश्यक है और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए यह वांछित है कि आपराधिक कृत्यों से लोग सकारात्मक रूप में प्रोत्साहित न हो बल्कि दण्ड से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े कि लोग अपराध करने से हतोत्साहित हों और यह प्रेरणा ग्रहण करें कि अपराध करने वाले को आवश्यक रूप से कठोर सजा मिलना कानून की प्राथमिकता है।*

अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना पाटन में फरियादी मोहन सिंह ने इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह ग्राम टिमरी में रहता है। खैरी में सत्तू उर्फ सतेन्द्र ठाकुर से उसकी दोस्ती है। वह तथा सत्तू उर्फ सत्येन्द्र ठाकुर दोनों मोटरसाईकिल से नानू भाईजान की मोटरसाईकिल रिपेयरिंग दुकान घटना दिनांक 16.04.2019 को करीब 4-5 बजे गये थे तो उसकी दुकान में नानू भाईजान बाबा से मोटरसाईकिल सुधरवाने के पैसों की बात पर दोनों पक्षों में गाली गुफ्‌तार हो गया तभी नानू ने सत्तू को डण्डा मारा तथा बाबा ने दुकान में रखा टी आकार का पाना जान से मार देने की नीयत से सिर में सत्तू को मारा जो सिर में चोट लग कर घुस गया तथा सत्तू वहीं पर गिर गया तभी नानू भाईजान व बाबा दोनों दुकान से भाग गये। उनके पीछे पीछे सौरभ पंजाबी एवं आशीष भुर्रक दोनों आ रहे थे। उन्होंने घटना देखी है। फिर वे चारो लोग बोलेरो गाड़ी से सत्तू को पाटन सरकारी अस्पताल ईलाज हेतु ले गये वहां से जबलपुर रैफर किये जाने पर सत्तू को मेट्रो अस्पताल इलाज हेतु लाया गया तथा घटना की सूचना सत्तू के पिताजी को फोन पर दिया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क0-0/19 अंतर्गत धारा 307, 34 भा०द०वि० का पंजीबद्ध किया तथा थाना पाटन आकर अभियुक्तगण बाबा उर्फ अनवर एवं अकरम उर्फ नानू खान के विरूद्ध असल अपराध क0-258/19 अंतर्गत धारा 307/34 पंजीबद्ध किया गया तथा घायल सत्तू उर्फ सतेन्द्र की मृत्यु हो जाने पर धारा 302 भा०द०वि० बढ़ायी गई। प्रकरण की विवेचना थाना पाटन के उप निरी. श्री केशव पटेल द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा बीच बाजार दिनदहाडे हत्या करने वाले अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास एवं कुल 10000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संदीप जैन
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
तहसील पाटन जिला जबलपुर

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