बहला-फुसलाकर ले जाने व गलत काम करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

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न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी सतीश कुमार मेहरा को थाना लार्डगंज के अपराध क्रं. 312/2017 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.) 45/2018 अंतर्गत 376(2)(एन) के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया तथा उत्तरजीवी को 50,000 रू (पचास हजार रूपये) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी की मां ने दिनांक 02.09.2017 को थाना लार्डगंज में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि. दिनांक 02.09.2017 को दोपहर 03.00 बजे उसके घर पर सतीश मेहरा नाम का एक लड़का आया था, उससे बातचीत किया तथा उत्तरजीवी से भी बातचीत किया, तो उसके, सतीश मेहरा को जाने के लिये कहने पर वह चला गया था, घर पर उत्तरजीवी एवं उत्तरजीवी की छोटी बहन थी करीब 7.00 बजे उसे. अमित ने आकर बताया कि, उत्तरजीवी घर पर 6.30 बजे से नहीं है, पता नहीं कहां चली गई है। उत्तरजीवी नाबालिग है, उसे शंका है कि, किसी ने बहला-फुसलाकर उसे भगा ले गया होगा। उक्त के आधार पर आरक्षी केन्द्र लार्डगंज में आरोपी सतीश कुमार मेहरा के विरूद्ध अपराध क्रं. 312/2017 अंतर्गत धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसकी विवेचना विवेचनाधिकारी ईश्‍वरी पटले व विष्‍णुदत्त पाण्डेय द्वारा की गई। विवेचना के दौरान उत्तरजीवी की तलाशी कर दस्तयाब होने पर उत्तरजीवी ने बताया कि आरोपी उसे बहुत परेशान कर रहा था जिस कारण उसने आत्महत्या की कोोशिश की थी, फिर शाम 6-7 बजे आरोपी उसके घर आया और उसकी मम्मी से शादी करने की बात की, मम्मी ने मना कर दिया। जब मम्मी काम पर चली गई तब आरोपी ने उसकी मम्मी और घरवालों को मारने की धमकी दी और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तब उसे आरोपी के साथ जबरदस्ती जाना पडा, आरोपी उसे दमोह ले गया, वहां 2-3 दिन रहने के बाद ट्रेन से गुजरात ले गया था, गुजरात में आरोपी सतीश ने मंदिर में उससे शादी कर ली थी और वे पति-पत्नी की तरह रहने लगे थे, फिर उसे दिल्ली ले गया जहां उत्तरजीवी का गर्भपात हो गया। उक्त के आधार पर भादवि की धारा 363, 366, 376(2)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3, 4, 5/6 का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी सतीश कुमार मेहरा को थाना लार्डगंज के अपराध क्रं. 312/2017 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.) 45/2018 अंतर्गत 376(2)(एन) के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर

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