मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रुपये का अर्थदण्ड

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना पाटन के अपराध क. 369/2015 में अभियुक्त शेख जलील को धारा 325/34 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त शेख आजाद को धारा 325/34 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी आमना बी ने थाना पाटन में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि वह ग्राम गाडाघाट में रहती है तथा घर गृहस्थी एवं मजदूरी का काम करती है। उसके पति शेख सलीम तथा शेख जलील व देवर आजाद का जमीन का हिस्सा बंटवारा का विवाद है, जिसकी पेशी चल रही है। उसके पति दिनांक 20.10.2015 को पेशी करने पाटन गया था, उसी बात को लेकर दिनांक 21.10.2015 को सुबह करीब 09.00 बजे उसका जेठ शेख जलील, देवर शेख आजाद घर पर आये और उसके पति को बाहर बुलवाये तो वह भी बाहर गयी तो शेख जलील, शेख आजाद ने रॉड से तथा शेख जलील हसिया वाली लाठी से मारपीट करने लगे तथा गंदी-गंदी गालियां देते रहे। आजाद की पत्नी शहनाज बी ने उसके बाल पकड़कर हाथ-घूसों से मारने लगी तथा उसकी सास सकीना बी ने भी उसे मारपीट की, जिससे उसे हाथ, बदन में मूदी हुई चोट आयी तथा उसके पति को हाथ, पैर, पीठ में चोटें आयी तथा वे जमीन पर पड़े रहे तथा उन्होंने 108 एंबुलेंस बुलवाये और उन्हें पाटन भिजवाया। घटना को इनुस मुसलमान, जावेद ने देखा सुना है तथा सभी लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पाटन में अपराध क्रमांक 369/2015 धारा 294, 323, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। दौरान विवेचना नक्शा मौका, गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही पूर्ण कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। श्रीमान उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना पाटन के अपराध क. 369/2015 में अभियुक्त शेख जलील को धारा 325/34 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त शेख आजाद को धारा 325/34 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
संदीप जैन
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
तहसील पाटन जिला जबलपुर