बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी रंजीत लोधी को थाना पाटन/अजाक के अपराध क्रं. 293/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.एटीआर) 151/2019 अंतर्गत धारा 366, 376(2)(ढ) भादवि के आरोप में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया एवं उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना पाटन में गुम इंसान सूचना के आधार पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज की गई कि उत्तरजीवी की जांच किये जाने पर जांच के दौरान दिनांक 04.05.2019 को गुमशुदा उत्तरजीवी अपने माता-पिता के साथ थाना पाटन में दस्तयाब होने पर दस्तयाबी पंचना बनाया गया व गुमशुदा के कथन लेख किए गये। उत्तरजीवी ने बताया कि दिनांक 19 अप्रैल को पवई के हनुमान मंदिर में नारियल फोड़ने अकेली पैदल गई, वापस आते वक्त रास्ते में गांव का पंकज परधान व रंजीत लोधी चंद्रभान पिपरिया का मिला। रंजीत ने उसे एक समोसा खाने के लिए दिया तो उसने खा लिया, तब वह बेहोश हो गई। दो-तीन दिन बाद उसकी आंख खुली तो वह एक कमरे में थी, कोई नहीं था, कुछ देर बाद, उसने कचरा गाड़ी वाले से इंदौर का नाम सुना तो उसे पता चला कि वह इंदौर में है। तब रात में रंजीत आया और उसके साथ जबरदस्ती कपड़े उतारकर व अपने कपड़े उतारकर उसके साथ तीन-चार बार बलात्कार कर गलत काम करना एवं रिपोर्ट करने से जबरदस्ती रोककर धमकी दिया। उक्त के आधार पर आरोपी रंजीत लोधी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 293/2019 भा०दं०वि० की धारा 363, 376, 366, 190 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 एवं 4 तथा एस.सी.एस.टी. एक्ट, 1989 की धारा 3(1)(w), 3(1)(w)(ii), 3(2)(v) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक सुरेखा परमार द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी रंजीत लोधी को थाना पाटन/अजाक के अपराध क्रं. 293/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक (एस.सी.एटीआर) 151/2019 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)(ढ) भादवि के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू का अर्थदंड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर