न्यायालय द्वारा सनसनीखेज मामले में अभियुक्त मलखान खेरूआ को सुनाया गया आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड

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विदिषा। (लटेरी) माननीय अपर सत्र न्यायाधीष श्री विनोद कुमार शर्मा तहसील लटेरी जिला विदिषा द्वारा दिनांक 30.09.2023 को सनसनीखेज सत्र प्रकरण की सुनवाई करते हुये धारा 302 भादसं में अभियुक्त मलखान सिंह खेरूआ पिता मदनलाल खेरूआ उम्र 28 साल निवासी ग्राम दनवास पारसादी टपरा थाना मुरवास तहसील लटेरी जिला विदिषा को आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन का मामला थाना लटेरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम जमौनिया कलां के षिवराज मीना के खेत के पास का है। घटना दिनांक 08.05.2022 को रात्रि के समय आरोपी मलखान खेरूआ ने मृतक राम किषन के साथ पत्थर से मारपीट कर और उसके गले को साफी (तौलिया) से कसकर निर्मम हत्याकर दी थी इस पर से थाना लटेरी में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय विचारण न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए संपूर्ण साक्ष्य लेखबद्ध कर अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त मलखान खेरूआ को दोषसिद्ध ठहराया। मामले में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन एडीपीओ हरीराम कुषवाह द्वारा किया गया। माननीय अपर सत्र न्यायालय तहसील लटेरी में कोर्ट मोहर्रिर के पद पर पदस्थ आरक्षक 363 दौलतराम भील ने साक्षियों की साक्ष्य कराने में विषेष सहयोग प्रदान किया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा

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