बेईमानी व धोखाधडी से प्लॉाट बेचने वाली महिला आरोपी को 1 वर्ष का कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

ग्वालियर-:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विजिताश्व पुष्कर, ग्वालियर ने आरोपी महिला पूर्णिमा को धारा 420 भादवि में दोषी पाते हुये 1 वर्ष का कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाली सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्नेहलता चंदेल ने घटना के बारे में बताया कि आरोपी महिला पूर्णिमा ने वर्ष 2008 में फरियादी को मैहरा ग्राम स्थित एक प्लॉट बेईमानी व छलपूर्वक यह विश्वास दिलाते हुये बेचा कि उक्त प्लॉट पर उसके द्वारा कोई भी ऋण अथवा बंधक ऋण नही लिया गया है, जबकि आरोपी पूर्णिमा द्वारा उक्त प्लॉट को वर्ष 2006 में ही बैंक में बंधक रखकर 5 लाख रूपये का ऋण लिया गया था, इस प्रकार उक्त तथ्य को छिपाते हुये आरोपी पूर्णिमा ने फरियादी के साथ धोखाधडी व छल किया था जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा वर्ष 2014 में थाटीपुर थाने में की गई थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध होने पर आरोपी महिला पूर्णिमा को माननीय न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई।
कु. स्नेहलता चंदेल
एडीपीओ ग्वालियर