पैसो के विवाद पर से षड़यंत्र के तहत आरोपीगण संदीप एवं विनोद के द्वारा मिलकर मृतक भरतलाल भूमिया की हत्या करने के मामले में हुआ आजीवन कारावास

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माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय, थाना बरेला के अप0 क्रं. 86/2017 व विशेष सत्र(एटीआर) प्रकरण क्रमांक 166/2017 के प्रकरण में दोनो आरोपीगण संदीप बाजपेयी एवं विनोद बेन को अंतर्गत धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड तथा धारा 397 भादवि के आरोपी में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि के आरोप में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2017 को सुबह करीब 08.00 बजे ग्राम पिपरिया(इंद्रा) में एक व्यक्ति की लाश पडी मिली जिसके संबंध में पुलिस को सूचना दी गई जिस पर पुलिस ने मौके पर आकर प्रकरण को जांच/विवेचना में लेकर विवेचना निरीक्षक एच आर पाण्डेय द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण पर मृतक के सिर में पत्थर पटकर हत्या करना पाया। विवेचना के दौरान मृतक के भतीजे संतोष का आरोपी विनोद से पैसो के लेन देने से विवाद होना पाया जिसके चलते आरोपी विनोद द्वारा संदीप के साथ मिलकर मृतक को घटना स्थल लेकर गये और वहां विवाद करते हुए मृतक का मोबाइल, पर्स पैसे छीनकर मृतक के सिर में पत्थर पटकर उसकी हत्या कारित कर मृतक की मोटर साइकिल ले गए और उसे किसी जंगल में फेकना पाया गया। जिसके संबंध में दोनो आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 86/2017 धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर आरोपीगण संदीप बाजपेयी एवं विनोद बेन के विरूद्ध दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से मौखिक एवं लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक सुश्री नविता पिल्लै द्वारा मामले में पैरवी की गई एवं द्वितीय प्रभार के रूप में समयानुसार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज के द्वारा पैरवी में सहयोग किया गया। प्रकरण में प्रारम्भिक स्तर पर विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी श्रीमती कृष्‍णा प्रजापति द्वारा भी पैरवी की गई थी। उक्त मामले में पैरवी करते हुए अंतिम रूप से अभियोजन मामले का संपूर्ण पक्ष दृढ़ता से न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सुश्री नविता पिल्लै द्वारा प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय श्री गिरीष दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय, थाना बरेला के अप0 क्रं. 86/2017 व विशेष सत्र(एटीआर) प्रकरण क्रमांक 166/2017 के प्रकरण में दोनो आरोपीगण संदीप बाजपेयी एवं विनोद बेन को अंतर्गत धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड तथा धारा 397 भादवि के आरोपी में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि के आरोप में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला – जबलपुर म0प्र0

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