नाबालिक को शादी का प्रलोभन देकर लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी अभिषेक महोबिया को थाना बरेला के अपराध क्रं. 217/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक एस.सी. 75/2022 अंतर्गत धारा 376(3) भादवि एवं 5(एल) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी ने दिनांक 07.04.2022 को थाना बरेला में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि, करीब 1 साल पहले उसकी पहचान अभिषेक महोबिया से हुई थी, अभिषेक महोबिया उससे बातचीत करने लगा और कहता था कि उत्तरजीवी से शादी करना चाहता है तथा अभिषेक महोबिया ने उत्तरजीवी को शादी का झांसा देकर, बहला-फुसलाकर कई बार उत्तरजीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। अभिषेक महोबिया, उत्तरजीवी के साथ शादी करने के लिए तैयार था इसलिए उत्तरजीवी करीब 04 महीने पहले से अभिषेक महोबिया के घर पर रहने लगी थी और हाॅल में सभी के साथ सोती थी। अभिषेक की मम्मी रिश्ते में उसकी बुआ लगती है। उत्तरजीवी 04 महीने तक अभिषेक के घर में रही परन्तु अभिषेक, उत्तरजीवी से शादी करने के लिये मना कर रहा था और उसे जान से मारने की धमकी दिया था और कहा था कि शादी नहीं करूंगा तुम्हे जो करना है कर लो। तब उत्तरजीवी ने घटना की बात अपनी मम्मी को बताई और मम्मी के साथ थाना रिपोर्ट करने आई। उक्त के आधार पर आरक्षी केन्द्र बरेला, जिला जबलपुर में आरोपी अभिषेक महोबिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 217/2022 अंतर्गत धारा 376, 376 (2) (एन), 376 (3), 506 भादसं. व 3, 4, 5, 6 के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की गई जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक रूकसार बानो द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी अभिषेक महोबिया को थाना बरेला के अपराध क्रं. 217/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक एस.सी. 75/2022 अंतर्गत धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर