अवैध रूप से बीपीसी कंपनी के घरेलू गैस सिलेण्डर सप्लाई करने वाले आरोपीगण को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रू जुर्माना

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ग्वालियरः- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा, द्वारा आरोपीगण सतगुरू त्यागी एवं प्रकाश उर्फ पंकज को धारा 3-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- (दो हजार रूपये) के अर्थदंड से से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री मनोरमा शाक्य ने घटना के बारे में बताया कि है कि फरियादी दिनांक 30.01.2011 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ग्वालियर ने एक लेखीय आवेदन थाने पर इस आशय का दिया कि उक्त दिनांक को वाहन कमांक एमपी 06 एल 0356 को आकस्मिक जांच करने पर अवैध रूप से बीपीसी कंपनी के 29 घरेलू 14.2 किलो के भरे हुये गैस सिलेण्डर रखे पाये। वाहन एवं घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त कर दुबीकृत पेट््रोलियम गैस आदेश के अंतर्गत प्रकरण निर्मित किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। वाहन चालक राकेश जाटव, पारसचंद अग्रवाल, महेश कुमार एवं विनायक गैस एजेंसी के प्रबंधक सतगुरू गैस गोदाम के प्रभारी प्रकाश श्रीवास्तव के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करे। उक्त आवेदन में कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया था, जिसके आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना पुरानी छावनी पर अपराध क्रमांक- 48/2011, अपराध अंतर्गत धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया जाकर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, जप्ती, गिरफतारी, मेमो आदि की कार्यवाही की गई। प्रकरण में आवश्यक अन्वेषण पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई।
मनोरमा शाक्य
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला ग्वालियर म0प्र0

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