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डबल रूपये करने की लालच देकर लोगो से रूपये हडपने वाले आरोपी को हुआ 3 वर्ष का सश्रम कारावास

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मा. न्‍यायालय: श्री वी.पी.एस. चौहान, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी दिलीप उर्फ दलिया पिता फतिया निवासी ग्राम रेता चौकी पिटोल थाना व जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 420 भा.द.सं. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति किरण चौहान, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ द्वारा बताया गया कि आवेदक कसना पिता जलिया के द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन करीबन 2 साल पहले दिलीप उर्फ दलिया पिता फतिया निवासी ग्राम रेता ने बोला कि एक लाख रूपये जमा करोगें तो उसके पांच लाख रूपये मिलेगें ऐसा कहकर धोखा एवं लालच देकर करीबन 8 लाख रूपये से अधिक राशि बैंक अकांउट नंबर के आधार पर जमा करवाये थे। उक्‍त शिकायत की जांच अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री शोभाराम परिहार द्वारा की गई। जांच के दौरान आवेदन कसना पिता जलिया, धुमाल पिता कसना के कथन लिए गये। कथनों से आरोपी दिलीप पिता फतिया निवासी ग्राम रेता चौकी पिटोल थाना व जिला झाबुआ ने आवेदक से एक साल में एक लाख के डबल रूपये होने का लालच देकर बेईमानी व कपट पूर्वक आवेदक व अन्‍य लोगो से आरोपी दिलीप उर्फ दलिया ने बैंक खातो में रूपये जमा करवाये। संपूर्ण जांच से आरोपी दिलीप उर्फ दलिया पिता फतिया निवासी ग्राम रेता के विरूद्ध धारा 420 भादवि का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था व अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मा. न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था ।
विचारण के दौरान मा. न्‍यायालय: श्री वी.पी.एस. चौहान, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी दिलीप उर्फ दलिया पिता फतिया निवासी ग्राम रेता चौकी पिटोल थाना व जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 420 भा.द.सं. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्रीमति किरण चौहान, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया.

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