नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

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न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी आकाश उर्फ राहुल को थाना पनागर के अपराध क्रं. 1010/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 12/2023 अंतर्गत धारा 450, 377, 376एबी भादवि एवं 3 सहपठित धारा 4, 5-एम सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट के आरोप में जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी की मां ने दिनांक 20.11.2022 को थाना पनागर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 18.11.2022 को शाम करीबन 05.00 बजे वह घर में कपडे धो रही थी तभी उसकी बेटी उत्तरजीवी रोते हुए आयी तब उसने उससे पूछा कि क्यो रो रही हो तब उत्तरजीवी ने उसे बताया कि एक लडका था जिसने वरूण के घर में उसने उसके साथ गलत काम किया था। तब उसने आरोपी का नाम नहीं बताया था। दिनांक 20.11.2022 को 12.00 बजे दिन के आंगन में उसकी बेटी खेल रही थी उसी समय वहीं लडका वहां से निकला तब उत्तरजीवी ने बताया कि यही वह भैया है जिसने उसके साथ गलत काम किया था जिसके आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना पनागर के अपराध क्रं. 1010/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 12/2023 अंतर्गत धारा 450, 377, 376एबी भादवि एवं 3 सहपठित धारा 4, 5-एम सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के यहां प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना पनागर के अपराध क्रं. 1010/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 12/2023 अंतर्गत धारा 450, 377, 376एबी भादवि एवं 3 सहपठित धारा 4, 5-एम सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट के आरोप में जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।

 

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर

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