भतीजे की हत्या के आरोप में चाचा को आजीवन कारावास की सजा

पैरवीकर्ता हरिओम वर्मा विशेष लोक अभियोजक डबरा ने बताया कि माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (श्री सुशील कुमार) डबरा ने आरोपी लाला उर्फ राहुल सेन पिता बलराम सेन निवासी रामगढ रोड, कृष्णपुरा डबरा को अपने भतीजे अजय सेन की हत्या के आरोप में आज दिनांक 26-05-2023 को दोषी पाकर धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000 रू अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
घटना संक्षेप में है कि दिनांक 23-06-2020 को फरियादी राजू सेन ने थाना डबरा में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसका लडका अजय सेन उम्र 17 वर्ष घर से सामान लेने की बोलकर सुबह 09 बजे गया था और जब शाम तक वापस नहीं आया तो आस पास में रिश्तेदारी में तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला, तब उसने अपने छोटे भाई लाला उर्फ राहुल सेन पर संदेह व्यक्त कर अपने लडके अजय सेन को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी। विवेचना के दौरान फरियादी राजू एवं उसकी पत्नी राजेश्वरी के कथन की व्यपहृत उनके पुत्र अजय सेन को आरोपी लाला उर्फ राहुल सेन कहीं बहला फुसलाकर ले गया और उसकी हत्या कर सकता है तथा अनुसंधान में आरोपी राहुल सेन द्वारा फरियादी की मां के मोबाईल पर की गयी बातचीत की कॉल डिटेल व लोकेशन एवं संदेही आरोपी लाला उर्फ राहुल सेन के प्रकटीकरण कथन में आये इस तथ्य के आधार पर कि उसने व्यपह्त बालक अजय की हत्या कर दी व शव को काली सिंध नदी सारंगपुर में हाईवे पुल के नीचे फेंक दिया एवं उसकी सूचना पर से काली सिंध नदी सारंगपुर से व्यपह्त बालक अजय सेन का शव बरामद होने के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 201 भादवि का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (श्री सुशील कुमार) डबरा में विचारण के दौरान फरियादी राजू सेन मृतक के पिता एवं मृतक की मां राजेश्वरी के कथन एवं कॉल डिटेल, डायटम रिपोर्ट आदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार तथा अभियोजन द्वारा सुसंगत न्यायदृष्टांतों सहित पेश की गयी लिखित बहस व तर्क के आधार पर आरोपी लाला उर्फ राहुल सेन पिता बलराम सेन निवासी रामगढ रोड, कृष्णपुरा डबरा को दण्डित किया गया। श्रीमान जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर श्री प्रवीण दीक्षित के मार्गदर्शन में उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ हरिओम वर्मा एवं अंगराज सिंह कुशवाह द्वारा की गयी।
दिनांकः- 26-05-2023
(हरिओम वर्मा)
विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ
डबरा, जिला ग्वालियर