चाकू से गोदकर हत्या करने पर हुआ आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया*

दोस्त यारी में मुख्य अपराधी का साथ देने वाले और अपराध में सनलिप्त होने वाले सहयोगी अपराधियों को अपराध और अपराधिकता को बढावा देने वाले आरोपीगण को जघन्य सनसनीखेज मामले में चाकू से गोदकर हत्या करने पर हुआ आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया
न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री अनिल चौधरी जबलपुर के द्वारा थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रं. 178/2016, थाना गोरखपुर के अपराध क्रं. 460/2016 व न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 690/2016, 673/2016 अंतर्गत धारा 302/34, 364, 120बी, 404 भादस, 25(1-बी)बी आयुध अधि. में आरोपीगण गोलू उर्फ विपिन छपेल, अभिषेक कुण्डे, अंकू उर्फ अंकुश समद को आजीवन कारावास व 14000-14000 रू अर्थदण्ड एवं छोटू उर्फ गौरव बिरहा को धारा 404 भादस में 02 वर्ष का कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड, 25(1-बी)बी आयुध अधि. में 01 वर्ष का कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। पीड़ित को 46,000 रूपये प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
घटना इस प्रकार है कि थाना गोरखपुर के अनुसार दिनांक 12.07.2016 को फरियादी अमर ज्योति चौगले ने इस आशय की सूचना दिया कि उसका पुत्र प्रसन्न चौगले दिनांक 11.07.2016 को अपचारी बालक के साथ घूमने जाने का कह कर घर से निकला किंतु वह दिनांक 12.07.2016 तक घर वापस नहीं आया है, उसकी हर जगर तलाश किया किंतु उसका पता नहीं चल सका जिस पर गुम इंसान सूचना दर्ज थाना गोरखपुर के अपराध क्रं. 460/2016 में रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया। थाना भेड़ाघाट को दिनांक 12.07.2016 को सुबह 09.00 बजे आर्या मैरिज गार्डन तेवर के बाजू मे खेत के लिए जाने वाली कच्ची सड़क पर एक अज्ञात पुरूष उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है, शव में किसी धारदार हथियार से कटने का निशान बना है, गले से खून निकल कर जमीन पर पडा है एवं टी शर्ट में भी छेद के निशान है और उसकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से गले में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है। विवेचक एम.डी. नागोलिया निरीक्षक एवं रवि शंकर ए.एस.आई. द्वारा विवेचना की गई। विवेचना में मुख्य आरोपी अपचारी बालक अपने दोस्त प्रसन्न चौगले से पुरानी बुराई पर से मैदान में झुमाझपटी हुई थी जिसकी बुराई पर से मुख्य आरोपी अपचारी बालक अपने अन्य दोस्तो सह आरोपियों के साथ मिलकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उक्त प्रकरण की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन एवं विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्णगोपाल तिवारी द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री अजय कुमार जैन जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्री कृष्णगोपाल तिवारी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री अनिल चौधरी जबलपुर के द्वारा थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रं. 178/2016, थाना गोरखपुर के अपराध क्रं. 460/2016 व न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 690/2016, 673/2016 अंतर्गत धारा 302/34, 364, 120बी, 404 भादस, 25(1-बी)बी आयुध अधि. में आरोपीगण गोलू उर्फ विपिन छपेल, अभिषेक कुण्डे, अंकू उर्फ अंकुश समद को आजीवन कारावास व 14000-14000 रू अर्थदण्ड एवं छोटू उर्फ गौरव बिरहा को धारा 404 भादस में 02 वर्ष का कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड, 25(1-बी)बी आयुध अधि. में 01 वर्ष का कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला – जबलपुर म0प्र0