पंचायत उप निर्वाचन 2026 के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण 10 सितंबर को

29 सितंबर को होगा मतदान, मास्टर ट्रेनर 11 सितंबर से मतदान कर्मियों को देंगे प्रशिक्षण

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प्राइड इंडिया न्यूज़ आर,डी, पाण्डेय सीधी 

सीधी, 09 सितंबर 2026। त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन (पूर्वार्द्ध) 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। अपर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत उप निर्वाचन के लिए मतदान 29 सितंबर 2026 को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराया जाएगा। सरपंच एवं जनपद सदस्य पद के लिए मतदान ईव्हीएम के माध्यम से संपन्न होगा।

मतदान एवं मतगणना कार्य में लगाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। नियुक्त मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण 10 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय संजय गांधी स्मृति पी.जी. कॉलेज, नया भवन, सीधी के कक्ष क्रमांक 134 में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिया जाएगा।

11 सितंबर को मतदान कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण

मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 11 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय संजय गांधी स्मृति पी.जी. कॉलेज, नया भवन, सीधी में उपस्थित होकर मतदान कर्मियों पीओ एवं पीओ-1 को प्रथम प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन अधिकारियों-कर्मचारियों की लगी मास्टर ट्रेनर के रूप में ड्यूटी

जारी आदेश के अनुसार शासकीय संजय गांधी स्मृति पी.जी. कॉलेज, सीधी में अलग-अलग कक्षों में मास्टर ट्रेनरों की ड्यूटी लगाई गई है।

कक्ष क्रमांक 134 में डॉ. ईश्वर प्रसाद प्रजापति, प्राध्यापक एवं डॉ. दिलीप सोनी, सहायक प्राध्यापक को नियुक्त किया गया है।

कक्ष क्रमांक 126 में विनोद कुमार साकेत, सहायक प्राध्यापक एवं डॉ. मुकेश यादव, सहायक प्राध्यापक की ड्यूटी लगाई गई है।

वहीं कक्ष क्रमांक 221 में राकेश कुमार प्रजापति, सहायक प्राध्यापक को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार डाइट सीधी के कक्ष क्रमांक 221 में अरुण कुमार मिश्रा, हाई स्कूल प्राचार्य की ड्यूटी लगाई गई है।

इसके अलावा गिरजा प्रसाद तिवारी, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल घरभरा तथा रोहिणी प्रसाद पाठक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 सीधी को रिजर्व मास्टर ट्रेनर के रूप में रखा गया है।

अपर कलेक्टर ने नियुक्त सभी मास्टर ट्रेनरों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा इसके बाद मतदान कार्य में नियुक्त कर्मियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

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