गृहकर दाताओं को नगर पालिका ने दी टैक्स जमा करने में बड़ी राहत

महोबा। नगर पालिका ने नगरवासियों को बकाया टैक्स जमा करने में राहत देने के लिए एक मुश्त समाधाना योजना (ओटीएस) लागू की है। योजना के अन्तर्गत नगर के करदाताओं को गृहकर के बकाये का भुगतान करने पर ब्याज एवं अधिभार में छूट का लाभ मिलेगा।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए नगर पालिका परिषद महोबा के अध्यक्ष डाॅ0 सन्तोष चैरसिया एवं अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि शासन के निर्देशानुसार एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत पालिका में 15 अगस्त से 15 दिसम्बर, 2026 तक बकाया गृहकर जमा करने पर लागू ब्याज एवं अधिभार में सौ फीसदी तक की छूट प्रदान की जा रही है इसलिए बकायेदार अपना बकाया कर का भुगतान कर योजना का लाभ उठाएं। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना का उद्देश्य नगरवासियों को बकाया कर जमा करने में सुविधा प्रदान करना तथा ब्याज एवं अधिभार के अतिरिक्त बोझ से बकायेदारों को राहत दिलाना है। ओटीएस से करदाताओं को अपने पुराने बकाये का सरलता से समाधान करने का अवसर मिलेगा।
नगर पालिका परिषद ने नगर के सभी गृहकर दाताओं से अपील की है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बकाये का भुगतान कर एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का अधिक से अधिक लाभ उठायें।