पूर्व सरपंच पर 2.65 लाख की वसूली, नहीं चुकाई राशि तो 30 दिन जेल

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(जिला ब्यूरो मनोज कुमार यादव)

डिंडौरी, 25 अगस्त 2026। ग्राम पंचायत कसईसोंढा, जनपद पंचायत डिंडौरी में वर्ष 2021 में आदिवासी विकास परियोजना के तहत स्वीकृत सीसी रोड निर्माण में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर पूर्व सरपंच नोखेलाल परस्ते के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने उनसे 2.65 लाख रुपये की वसूली के साथ राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 30 दिवस के कारावास का आदेश दिया है।

प्राथमिक शाला भवन से अनुसुईया के घर होते हुए नीचे टोला तक सीसी रोड निर्माण के लिए 9 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसमें से 7 लाख रुपये का आहरण किया गया, जबकि जांच एवं मूल्यांकन के दौरान मौके पर केवल 1.70 लाख रुपये का निर्माण कार्य होना पाया गया। इस तरह 5.30 लाख रुपये की राशि का नियम विरुद्ध आहरण कर वित्तीय अनियमितता किए जाने का मामला सामने आया।

प्रकरण में पूर्व सरपंच एवं पूर्व सचिव के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के तहत देयता निर्धारित की गई। आदेश के अनुसार दोनों पर 2.65-2.65 लाख रुपये की देयता तय हुई। पूर्व सचिव के हिस्से की राशि 14 फरवरी 2025 को शासन के कोष में जमा कर दी गई, लेकिन पूर्व सरपंच द्वारा निर्धारित 2.65 लाख रुपये जमा नहीं किए गए।

राशि जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर धारा 92 के तहत प्रकरण क्रमांक 304/2025-26 दर्ज किया गया। विचारण के बाद 29 जनवरी 2026 को अंतिम आदेश जारी करते हुए 15 दिवस के भीतर राशि शासन कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित राशि जमा नहीं कराई गई।

अब बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को पूर्व सरपंच नोखेलाल परस्ते को अपनी अभिरक्षा में लेकर, पकड़े जाने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के लिए कारावास में रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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