चाकू मारकर युवक की हत्या के मामले में दोषी संजय थापा को आजीवन कारावास
जबलपुर | 07 जुलाई 2026
करीब पांच वर्ष पुराने चर्चित हत्या मामले में जबलपुर की अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी संजय थापा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर ₹2,000 का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अतिरिक्त आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(बी) के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,000 का अर्थदंड भी सुनाया गया है।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश श्री बृजेश सिंह ने थाना रांझी के अपराध क्रमांक 1202/2021 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 141/2022 में सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, 7 नवंबर 2021 की रात रोहित थापा पर मामा किराना स्टोर्स के पास चाकू से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल रोहित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले रोहित ने अपने भाई को बताया था कि संजय थापा ने उसके साथ मारपीट कर जांघ में चाकू मारा था।
मामले की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक विजय सिंह परस्ते ने की। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्मिता ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं अन्य दंड से दंडित किया।
– प्राइड इंडिया न्यूज़