न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर आरोपी पटवारी को किया गया निलंबित,
उपखण्ड अधिकारी मझौली द्वारा आदेश जारी कर गोरखनाथ विश्वकर्मा पटवारी हल्का दुअरा तहसील-चुरहट हाल तहसील कार्यालय मझौली जिला-सीधी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) जिसमें 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में गोरखनाथ विश्वकर्मा पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय मझौली नियत किया गया है।
उन्होंने बताया कि कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-सीधी के पत्र दिनांक 15 जुलाई 2025 के अनुसार अपराध क्र. 188/2022 धारा 7 अ.जि. अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के प्रकरण में आरोपी गोरखनाथ विश्वकर्मा पटवारी हल्का दुअरा, तहसील -चुरहट हाल तहसील कार्यालय मझौली जिला-सीधी के विरूद्ध विशेष न्यायालय सीधी दिनांक 17.06.2025 को चालान पेश किया गया है जिसका वि.प्र. क्रमांक 01/2025 है। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन भोपाल की अधिसूचना दिनांक 17.04.1996 के अनुसार शासकीय सेवक के विरूद्ध अपराध से चालान प्रस्तुत होने पर संबंधित कर्मचारी को निलंबित किये जाने का प्रावधान है।