हत्या करने वाले पांच आरोपियो को हुआ आजीवन कारावास एवं 2500-2500 रु जुर्माना

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माननीय न्यायालय श्री संजोग सिंह बाघेला अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 03.04.2025 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना रांझी के अप0 क्रं. 167/2020 व सत्र प्रकरण क्रमांक 215/2020 के प्रकरण में आरोपीगण शनि उर्फ ऋतिक यादव, हिमांशु यादव, अमन महोबिया, अभिषेक पाण्डे, सुनील यादव को अंतर्गत धारा 148, 302/149, 302 भादवि, 25(1- बी) बी आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2500-2500 रु अर्थदंड से दंडित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अशोक पटेल पंचायती कुंआ के पास गोकलपुर में रहकर प्राइवेट बस में ड्रायवरी करता है दिनांक 10.03.2020 को करीब 2-3 बजे मेरा दामाद बालकराम पटेल निवासी पटेल मोहल्ला रामपुर का अपने भांजे दीपक पटेल तथा मित्रो के साथ होली का त्यौहार मनाने मेरे घर गोकलपुर आया तथा दामाद चिकिन बनवाकर अपने साथ लाया था। सभी ने खाना खाया उसके बाद होली का त्यौहार मनाकर चाय पीकर शाम करीबन 5-5.30 बजे दामाद बालकराम अपने घर वापस जाने के लिए बुलेट मोटरसाईकिल स्टार्ट किया तो बुलेट की आवास सुनकर अभियुक्तगण हिमांशु यादव, सनी यादव, आयुष यादव, अभिषेक उर्फ पिंकू पांडे आ गये और दामाद को मां-बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे तो मेरे दामाद ने गाली देने से मना किया तभी अमन महोबिया, सुनील यादव लाठी लेकर आ गये। शनि यादव, आयुष, अभिषेक उर्फ पिंकु ने दामाद को पकडकर हाथ घूसों से मारपीट की, हिमांशु अपने पास रखा चाकू दामाद को मारने लगा तो दामाद ने अपने बायें हाथ से पकडा जिससे उसकी गदेली में चोट आई फिर दूसरी बार हिमांशु दामाद को बायीं कांख के नीचे मार दिया। मैं दौडकर बचाने लगा और चाकू पकडी तो मेरे बायें हाथ की गदेली पर लगी। सुनील यादव ने दामाद को लाठी मारी, तभी मेरी पत्नि राधा, लडकी उन्नति, भांजा दीपक व अन्य लोगों ने बीच बचाव किया तब सभी भाग गये। दामाद को चाकू लगते ही मुंह से खून निकलने लगा। दीपक बुलेट से विक्टोरिया अस्पताल लेकर गये जहां डॉक्टर ने दामाद बालकराम को मृत घोषित कर दिया मेरे दामाद को हिमांशु, शनि, पिंकु उर्फ अभिषेक, सुनील, अमन ने मारपीट कर हत्या किया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगणों के विरूद्ध अपराध कमांक 167/2020 धारा 302, 147, 148, 149 भादवि पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रथम दृष्टया आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध किया जाना पाये जाने से उनके विरूद्ध अभियोग पत्र के धारा 294, 427, 324 भादवि तथा 25 आर्म्स एक्ट का इजाफा कर अभियोग पत्र तैयार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपीगण के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए गए। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में श्रीमती बविता कुल्हारा विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।

श्रीमती बविता कुल्हारा विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री संजोग सिंह बाघेला अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 03.04.2025 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना रांझी के अप0 क्रं. 167/2020 व सत्र प्रकरण क्रमांक 215/2020 के प्रकरण में आरोपीगण शनि उर्फ ऋतिक यादव, हिमांशु यादव, अमन महोबिया, अभिषेक पाण्डे, सुनील यादव को अंतर्गत धारा 148, 302/149, 302 भादवि, 25(1- बी) बी आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2500-2500 रु अर्थदंड से दंडित किया गया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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