जघन्य चिन्हित मामले में आरोपी शुभम कुशवाह व सचिन पटेल को हुआ 10-10 वर्ष का कठिन कारावास व 2000-2000 रूपये जुर्माना

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माननीय न्यायालय श्री विपिन सिंह भदौरिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना रांझी के अप0 क्रं. 633/2023 व सत्र प्रकरण क्रमांक 649/2023 के प्रकरण में आरोपी शुभम कुशवाह व सचिन पटेल को अंतर्गत धारा 304 भाग 1 में 10-10 वर्ष का कठिन कारावास व 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड एवं 25 आर्म्स एक्ट में 06-06 माह का कठिन कारावास से दंडित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक नरेन्द्र सिंह उर्फ हब्बा निवासी पुरानी मोहनिया रांझी जयानपुर से पूछताछ कर देहाती नालसी लेख कराया कि साहिल ठाकुर मेरे मामा का लड़का है जो पुरानी मोहनिया में मेरे घर के पास रहता है दिनांक 09.09.2023 सुबह करीब 10.00 बजे साहिल गाय के लिये निप्पल लेने द्वाण्डा चैक गया था उसके साथ अजय कोल भी गया था करीब 12.30 बजे अजय दौड़ते हुए आया और मुझे बताया कि साहिल को शुभम और सचिन कुशवाहा ने सिद्ध बाबा के पास चाकू मार दिया है और खदेड़ रहे है तब मैं तत्काल अपने साथियों के साथ सिद्ध बाबा के पास गया यहा सचिन के घर के पास साहिल पड़ा था और सचिन तथा शुभम चाकू लिये खड़े थे जो हमे देखकर भागे मैंने साहिल को उठाया उसके दाये तरफ जांघ से खून निकल रहा था साहिल ने बताया कि उसे शुभम और सचिन ने चाकू से मारा है तब मैं और अजय साहिल को गाड़ी में बैठाकर सिविल अस्पताल रांझी लेकर आये थे जहा डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। प्राथी कि रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया पर देहाती नालसी पंजीबद्ध किया गया बाद असल मर्ग क्र. 70/2023 धारा 174 जा. फौ. एवं अपराध क्र. 633/2023 धारा 302,34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्री सुखलाल मार्को के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।

विशेष लोक अभियोजक श्री सुखलाल मार्को के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री विपिन सिंह भदौरिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना रांझी के अप0 क्रं. 633/2023 व सत्र प्रकरण क्रमांक 649/2023 के प्रकरण में आरोपी शुभम कुशवाह व सचिन पटेल को अंतर्गत धारा 304 भाग 1 में 10-10 वर्ष का कठिन कारावास व 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड एवं 25 आर्म्स एक्ट में 06-06 माह का कठिन कारावास से दंडित किया गया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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