पुराने विवाद को लेकर गाली गलौच व मारपीट करने वाले आरोपीगण शुभव व अरूण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये का अर्थदंड
न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना कैन्ट के अपराध क्रं. 171/2014, अंतर्गत धारा 325 सहपठित धारा 34 भादस के तहत आरोपीगण शुभम एवं अरूण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 30.04.2014 को सायंकाल लगभग 7.45 बजे प्रार्थी मोह. अजहर के साथ जिम से लौट रहा था तथा गणेश चौक पोस्ट आफिस के निकट वह तथा अजीम चाय पीने के लिए खड़े थे, तद्समय निखिल, उसके साथी शुभम एवं अरूण आये तथा प्रातः काल के समय रेल्वे स्टेशन पर हुए पूर्ववर्ती विवाद के कारण गंदी-गंदी गालियां देने लगे, जिसके संबंध में विरोध किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा आहत के साथ लात घूंसों से मारपीट की गई, उसे मुंह, नाक, गले एवं पीठ में चोट आयी, उसके मित्र अजीम शाह द्वारा मध्याक्षेप किया गया, अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए घटना स्थल से भाग गये। उक्त घटना के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा आरक्षी केन्द्र-कैन्ट में सूचना दी गई, जिसकी सूचना पर आरक्षी केन्द्र-कैन्ट, जबलपुर के अपराध क्रमांक 171/2014 पर रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना उपनिरीक्षक छविकांति आर्मी द्वारा की गई। विवेचना के प्रक्रम में घटना स्थल का नक्शा तैयार कर साक्षीगण के कथन लेख कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफतारी विनिर्मित कर अनुसंधान उपरांत आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना कैन्ट के अपराध क्रं. 171/2014, अंतर्गत धारा 325 सहपठित धारा 34 भादस के तहत आरोपीगण शुभम एवं अरूण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर