नाबालिकों को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया

0 1,365


न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल को थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 144/2021 व विशेष प्रकरण क्रमांक 50/2021 अंतर्गत धारा 363, 365, 366 भादवि एवं लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5एम सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.02.2021 को उत्‍तरजीवीगण की माता द्वारा थाना गढा के अपराध क्रमांक 144/2021, अंतर्गत धारा 363 के तहत इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 15.02.2021 की शाम करीब 04.00 बजे, वह उसके परिवार के साथ घर पर थी, तब राहुल वर्मन उसके घर आया और उससे उसके बच्चों को चाट खिलाने व घुमाने का कहकर, वह उसकी दोनो बच्चियों को अपनी मोटरसायकिल में बैठाकर घुमाने ले गया। रात्रि हो जाने पर भी वह वापस नहीं आया, तो उसके द्वारा राहुल वर्मन से फोन द्वारा संपर्क किया गया, लेकिन फोन बंद बता रहा था। उसने आस-पास के लोगो, गार्डन एवं रिश्‍दारों में उसकी दोनो बच्चियों की तलाश की, परंतु अभियुक्त राहुल वर्मन एवं उसके दोनो बच्चों का कोई पता नहीं चला। उसकी दोनो बच्चियों को अभियुक्त राहुल वर्मन बहला-फुसला कर कही ले गया है, उत्तरजीवीगण की माता द्वारा लिखाई गई गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 144/2021, अंतर्गत धारा 363 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 16.02.2021 को उत्तरजीवी को दस्तयाब किया गया, दस्तयाबी पंचनामा तैयार कर मुलाहिजा फाॅर्म भरकर परीक्षण हेतु एल्गिन अस्पताल भेजा। विवेचना के दौरान प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर धारा 365, 376, 376(2) व 376(एबी) एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 3/4 एवं 5एम/6 का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीष पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 144/2021 व विशेष प्रकरण क्रमांक 50/2021 अंतर्गत उत्तरजीवी बी के संबंध में धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड, उत्तरजीवी ए तथा बी के संबंध में धारा 365 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये अर्थदण्ड, उत्तरजीवी ए के संबंध में धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं उत्तरजीवी ए के संबंध में लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5एम सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

 

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला – जबलपुर म0प्र0

Web TV

अगली ख़बर

Leave a comment