नाबालिक को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया

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न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी साहिल उर्फ आबिद उर्फ राजा अंसारी को थाना अधारताल के अप0 क्रं. 1013/2017 व विशेष प्रकरण क्रमांक 101/2018 अंतर्गत धारा 366 भादवि एवं लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03.12.2017 को उत्तरजीवी की माता द्वारा थाना अधारताल में उत्तरजीवी की गुमशुदगी रिपोर्ट इस आशय की लिखाई गई कि दिनांक 03.12.2017 को करीब 02.00 बजे दिन में उत्तरजीवी की माता उत्तरजीवी को घर में छोड़कर बाजार चली गई थी और जब वह करीब 03.00 बजे घर आयी, तो उत्तरजीवी घर पर नहीं थी। तलाश करने पर उत्तरजीवी की सहेली ने बताया कि उत्तजीवी साहिल खान के साथ है। वह साहिल खान के घर रजा चौक गई, तो साहिल घर पर नही था। उसे संदेह है कि उत्तरजीवी को साहिल उर्फ राजा खान बहला-फुसला कर कहीं भगा कर ले गया है। उत्तरजीवी के माता द्वारा लिखाई गई गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर, थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 1013/2017, अंतर्गत धारा 363 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 08.12.2017 को उत्तरजीवी को दस्तयाब किया गया, दस्तयाबी पंचनामा तैयार कर मुलाहिजा फाॅर्म भरकर परीक्षण हेतु एल्गिन अस्पताल भेजा। विवेचना के दौरान प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर धारा 376(2एन) एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 5एल का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना अधारताल के अप0 क्रं. 1013/2017 व विशेष प्रकरण क्रमांक 101/2018 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

 

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला – जबलपुर म0प्र0

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