प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में बहरी पुलिस की कार्रवाई

तीन लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज, प्रचार-प्रसार में उपयोग सामग्री जब्त

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सीधी। प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में थाना बहरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से प्रचार-प्रसार में उपयोग की जा रही सामग्री भी जब्त की है।

पुलिस के अनुसार, 19 सितंबर 2026 को एक फरियादी ने थाना बहरी में लिखित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में राजेन्द्र बहादुर सिंह, राजपति सिंह एवं गिब्सन थोमस पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाए गए।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सूचना की तस्दीक की। प्रारंभिक जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर थाना बहरी में मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 एवं 5 के तहत आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस ने मौके से धर्म परिवर्तन के प्रचार-प्रसार में उपयोग की जा रही सामग्री को विधिवत जब्त कर लिया है। जब्त सामग्री एवं जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों को विवेचना में शामिल किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, मामले की विवेचना जारी है और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राजेश पाण्डेय के नेतृत्व में थाना बहरी पुलिस टीम द्वारा की गई।

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