रात में महिला का बुरी नीयत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

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इंदौर। डॉ. अंबेडकर नगर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने महिला का बुरी नीयत से हाथ पकड़कर खिड़की से खींचने के मामले में आरोपी अजय पिता दिलीप, उम्र 23 वर्ष, निवासी इंदौर को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह फैसला 14 अगस्त 2026 को थाना मानपुर के प्रकरण क्रमांक 964/2025 में सुनाया।

उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि शासन की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती रंजिता आर्य ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार, 17 जून 2025 की रात महिला अपने दोनों बच्चों के साथ घर में सो रही थी। रात करीब 11:50 बजे उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि घर के पीछे की खिड़की से कोई व्यक्ति झांक रहा था। महिला के खिड़की के पास पहुंचने पर आरोपी ने कथित तौर पर बुरी नीयत से उसका दाहिना हाथ पकड़कर खिड़की से बाहर खींचने का प्रयास किया।

महिला ने आरोपी को पहचान लिया और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। महिला की आवाज सुनकर पास में रहने वाली उसकी देवरानी भी मौके पर पहुंची, जिसे महिला ने पूरी घटना बताई।

इसके बाद 18 जून 2025 को थाना मानपुर में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, फरियादी एवं गवाहों के बयान दर्ज किए गए और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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