अवैध बटनदार चाइना चाकू रखने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

जबलपुर, 22 अगस्त 2026। न्यायालय माननीय श्वेता खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर ने अवैध रूप से बटनदार चाइना चाकू रखने के मामले में आरोपी अजयराज को दोषी ठहराते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह निर्णय थाना माढ़ोताल के अपराध क्रमांक 158/2024 एवं न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 3672/2024 में धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के तहत पारित किया गया।
चाकू लेकर लोगों को चमका रहा था आरोपी
घटना 19 फरवरी 2024 की है। थाना माढ़ोताल के उपनिरीक्षक विजय कुमार पुष्कर जुर्म जरायम पतासाजी एवं क्षेत्र भ्रमण पर रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति साहू चाय दुकान के सामने दीनदयाल चौक में चाकू लेकर खड़ा है और लोगों को चमका रहा है।
सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस स्टाफ एवं गवाहों की मदद से घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अजयराज, निवासी ग्रीन सिटी रोड, अनुश्री कॉलेज के बाजू, थाना माढ़ोताल, जिला जबलपुर बताया।
तलाशी लेने पर उसके पेंट की दाहिनी जेब से लोहे का बटनदार चाइना चाकू बरामद हुआ। चाकू रखने के संबंध में वैध प्रमाण-पत्र मांगे जाने पर आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद चाकू को गवाहों के समक्ष जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया।
विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी
उप-निदेशक अभियोजन श्री के.एस. मुवेल के मार्गदर्शन में श्री जितेन्द्रपाल सिंह कौरव, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, द्वारा प्रकरण में प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी अजयराज को धारा 25(1-बी)(बी) के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।