कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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प्राइड इंडिया न्यूज़ | रायसेन

रायसेन जिले में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन ने आरोपी सिकंदर कुचबंदिया (41 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक 18, चौपड़ा मोहल्ला, रायसेन को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार, 28 जून 2025 की रात लगभग 8:30 बजे फरियादी अभिषेक कुचबंदिया अपने घर के अंदर था, जबकि उसकी नानी शारदा आंगन में खाना बना रही थीं। इसी दौरान बहन कल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब अभिषेक बाहर पहुंचा तो देखा कि आरोपी सिकंदर कुचबंदिया ने पुरानी रंजिश के चलते लोहे की कुल्हाड़ी से शारदा पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में शारदा के सिर के बाईं ओर तथा दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

घटना के प्रत्यक्षदर्शी अभिषेक, कल्ली, संगीता और सुहानी ने घायल शारदा को पहले जिला अस्पताल रायसेन पहुंचाया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हमीदिया अस्पताल, भोपाल रेफर किया गया।

मामले में पुलिस थाना रायसेन ने अपराध क्रमांक 381/25 दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

इस प्रकरण में उपनिदेशक अभियोजन श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा विधिक अभिमत दिया गया, जबकि शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री लखन सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की।

— श्रीमती अखलेश शर्मा, मीडिया प्रभारी, जिला अभियोजन संचालनालय, रायसेन (म.प्र.)

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