ट्रेन में चोरी करने वाले आरोपी को 1 साल का सश्रम कारावास, 1500 रुपये जुर्माना

जबलपुर न्यायालय ने सुनाया फैसला, महिला यात्री के चोरी हुए जेवरात भी हुए थे बरामद

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प्राइड इंडिया न्यूज़ | जबलपुर

जबलपुर। चलती ट्रेन में यात्री का पर्स चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय मानसी अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर ने थाना जीआरपी जबलपुर के अपराध क्रमांक 218/2019 एवं प्रकरण क्रमांक 3190/2019 में आरोपी शंकर जायसवाल को धारा 379 भादवि के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि के तहत 3 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

ट्रेन में यात्रा के दौरान चोरी की थी वारदात

मामला 21 जुलाई 2019 का है। फरियादी अनीता कुमारी महाराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 12142 के कोच एस-1 में अपने पिता के साथ यात्रा कर रही थीं। जब ट्रेन जबलपुर रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंची, तभी अज्ञात बदमाश ने उनका लेडीज पर्स चोरी कर लिया था। पर्स में सोने-चांदी के जेवरात, नकदी एवं अन्य कीमती सामान सहित करीब 53 हजार रुपये की संपत्ति थी।

फरियादी की रिपोर्ट पर जीआरपी इटारसी में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान जीआरपी जबलपुर पुलिस ने आरोपी शंकर जायसवाल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की गई संपत्ति के संबंध में जानकारी दी, जिसके आधार पर उसके घर से सोने का लॉकेट (करीब 10 ग्राम) एवं चांदी का करधन (करीब 125 ग्राम), कुल कीमत करीब 56 हजार रुपये बरामद किए गए।

अभियोजन की प्रभावी पैरवी से हुई सजा

मामले में उप संचालक अभियोजन श्री के.एस. मुवेल एवं सहायक निदेशक/जिला अभियोजन अधिकारी श्री अभिषेक दीक्षित के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. रंजीता भलावी ने पैरवी की। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

भगवत उईके

मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी

जिला जबलपुर (म.प्र.)

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