घर के सामने से वाहन चोरी करने वाले आरोपीगण को हुआ डेढ वर्ष का सश्रम कारावास

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इंदौर – प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 19.06.2026 को माननीय न्‍यायालय, मिताली वाणी वर्मा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला इंदौर (म.प्र.) ने थाना कनाडिया के प्रकरण क्रमांक 11240/2024 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 1. जितेन्द्र कीर पिता भेरूसिंह कीर, आयु-32 वर्ष, 2- अशोक कीर पिता मोती सिंह कीर, आयु-36 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम जलेरिया सोनकच्छ जिला देवास म.प्र., को धारा 379 भा.दं.सं. मे एक वर्ष छह माह के सश्रम कारावास और प्रत्‍येक को 500-500/-रूपये, अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि मोगा, द्वारा की गयी।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हेमसिंह यादव ने थाना कनाडिया पर इस आशय की शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 15/06/24 को फरियादी ने उसकी महिन्द्रा बुलेरो क्रमांक एमपी-09 सीजे-0416 को रोजाना की तरह रात के समय घर के सामने लॉक लगाकर खडी कर दी थी। सुबह 05.00 बजे उठकर देखा तो उक्त वाहन घर के सामने खडे किये स्थान पर नहीं दिखा। फिर मैने और मेरे घर वालों ने उक्त बुलेरो को गांव तथा आसपास के गांवों में तथा बायपास पर काफी तलाश किया, परंतु बुलेरो का कुछ पता नहीं चला। कोई अज्ञात बदमाश उसकी महिन्द्रा बुलेरो को चोरी करके ले गया। उक्‍त सूचना पर से थाना कनाडिया मे अपराध क्रमांक-279/24, धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता की रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपीगण से उक्‍त बुलेरो जप्‍त की गयी अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर से अभियुक्‍तगण को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया। पैरवीकर्ता

जिला मीडिया सेल (अभियोजन)

जिला इंदौर (म.प्र.)

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