मारपीट रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, चार आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

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इंदौर। थाना पंढरीनाथ क्षेत्र में मारपीट की घटना रोकने पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1000-1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सूर्यपाल सिंह राठौर, जिला इंदौर ने थाना पंढरीनाथ के प्रकरण क्रमांक 9403615/2010 में फैसला सुनाते हुए आरोपी 1. राजकुमार कुरील, 2. राजेन्द्र कुरील, 3. सुभाष कुरील एवं 4. प्रकाश कुरील, सभी निवासी इंदौर को धारा 332 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दोषी पाया।

अभियोजन के अनुसार 11 जनवरी 2010 को पंढरीनाथ चौराहे पर चार युवक एक व्यक्ति के साथ बेसबॉल डंडे, सरिया और लात-घूसों से मारपीट कर रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया।

इस दौरान आरोपी प्रकाश ने पी.एस.आई. देवेन्द्र मरकाम के सिर पर बेसबॉल डंडे से हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों की मदद से चारों आरोपियों को पकड़कर पुलिस थाने लाया गया।

मामले में थाना पंढरीनाथ इंदौर में अपराध क्रमांक 10/2010 के तहत धारा 332 एवं 307/34 भारतीय दंड संहिता में मामला दर्ज कर विवेचना की गई। बाद में सत्र न्यायालय द्वारा धारा 307 का अपराध नहीं बनने पर प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय को भेजा गया, जहां विचारण उपरांत आरोपियों को सजा सुनाई गई।

प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय प्रताप सिंह बुदेला एवं श्री पंकज सिंह बघेल ने प्रभावी पैरवी

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