बिना अनुमति ब्लास्टिंग पर प्रशासन सख्त, खदान पट्टेदारों को कड़ी चेतावनी

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नियम तोड़ने पर एफआईआर के साथ खदान पट्टा निरस्त करने की तैयारी

सीधी, 16 मई 2026। जिले में संचालित पत्थर खदानों में बिना अनुमति विस्फोटक सामग्री के उपयोग को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा) ने सभी खदान पट्टेदारों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना अनुमति विस्फोटक पदार्थ रखना या उपयोग करना विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं नियम 2008 का उल्लंघन है, जिसके तहत 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि खदान क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता, शिकायत या अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद होती है, तो संबंधित पट्टेदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निर्देशों के अनुसार, यदि किसी खदान में पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग आवश्यक हो, तो संबंधित पट्टेदार को कम से कम 15 दिन पूर्व कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने के बाद भी ब्लास्टिंग कार्य केवल पंजीकृत एवं अनुभवी ब्लास्टर की निगरानी में ही किया जा सकेगा।

प्रशासन द्वारा अभिलेखों की जांच में यह सामने आया है कि जिले की कई पत्थर खदानों में बिना अनुमति ब्लास्टिंग की जा रही है और सक्षम अधिकारियों को इसकी सूचना भी नहीं दी जा रही। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए चिंता जताई है।

प्रभारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विस्फोटक नियमों के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ-साथ संबंधित खदान का पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। प्रशासन ने सभी खदान संचालकों से सुरक्षा मानकों और कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

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