09 मई की नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों पर मिलेगी विशेष छूट

0 242

सीधी, 08 मई 2026

मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार 09 मई 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु पात्र उपभोक्ताओं को विशेष छूट प्रदान की जाएगी। यह जानकारी म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता द्वारा दी गई।

उन्होंने बताया कि इस विशेष छूट का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि उपभोक्ताओं, 5 किलोवाट भार तक के गैर-घरेलू उपभोक्ताओं तथा 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। प्री-लिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर के मामलों में निर्धारित शर्तों के अनुसार बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार प्री-लिटिगेशन मामलों में सिविल दायित्व राशि के भुगतान में देरी पर लगने वाले ब्याज तथा लिटिगेशन स्तर के मामलों में निर्धारित अवधि के बाद देय ब्याज राशि में पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा 10 लाख रुपये तक की सिविल दायित्व राशि वाले प्रकरणों पर लागू होगी।

छूट प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित शेष राशि का एकमुश्त भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित उपभोक्ता के नाम दर्ज अन्य विद्युत संयोजनों के बकाया देयों का भुगतान भी करना होगा। जिन उपभोक्ताओं के नाम पर विधिक संयोजन नहीं है, उन्हें छूट का लाभ लेने के लिए पहले विधिक संयोजन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि विद्युत चोरी अथवा अनाधिकृत उपयोग के मामलों में यह सुविधा केवल पहली बार प्रकरण में शामिल उपभोक्ताओं को ही मिलेगी। पूर्व में लोक अदालतों के माध्यम से छूट प्राप्त कर चुके उपभोक्ता इस योजना के पात्र नहीं होंगे। वहीं सामान्य विद्युत बिलों की बकाया राशि पर किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

उन्होंने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 09 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण कर शासन द्वारा दी जा रही विशेष छूट का लाभ उठाएं।

Web TV

अगली ख़बर

Leave a comment