2. निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम: अब तय दुकान से किताब-यूनिफॉर्म खरीदने की बाध्यता खत्म

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सीधी, 28 मार्च 2026

जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्ती करते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब कोई भी निजी विद्यालय विद्यार्थियों या अभिभावकों को किसी निर्धारित दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।

जारी निर्देशों के अनुसार अभिभावक अपनी सुविधा और उचित मूल्य के अनुसार किसी भी विक्रेता से सामग्री खरीद सकते हैं। साथ ही किसी निजी प्रकाशक या विक्रेता को स्कूल परिसर में किताबों के प्रचार या बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

फीस वृद्धि को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। 10 प्रतिशत तक वृद्धि स्कूल स्वयं कर सकेंगे, 10 से 15 प्रतिशत तक के लिए जिला समिति की अनुमति आवश्यक होगी, जबकि 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के लिए राज्य स्तर से स्वीकृति लेनी होगी।

निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी निजी स्कूलों को आदेशों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, ताकि अभिभावकों को उनके अधिकारों की जानकारी मिल सके। इस निर्णय से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

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