डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000 रु. जुर्माना

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रायसेन।

जिला अभियोजन संचालनालय रायसेन से प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय न्यायालय सुश्री अंकिता नागर, JMFC बरेली द्वारा डंडे से मारपीट करने के प्रकरण में आरोपी अरुण राजौरिया पिता संतोष कुमार राजौरिया, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम बाग पिपरिया, थाना बरेली को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही पीड़ित को 500 रुपये प्रतिकर भी स्वीकृत किया गया।

प्रकरण का संक्षेप विवरण:

दिनांक 12/05/2023 को शाम लगभग 4 बजे फरियादी अपनी पत्नी को ससुराल ग्राम बाग पिपरिया से लेने गया था। पत्नी द्वारा साथ चलने से मना करने पर उसने अपने भाई अरुण राजौरिया को बुला लिया। इसी बात पर अरुण राजौरिया ने फरियादी को माँ-बहन की गालियाँ देते हुए पास में पड़े डंडे से मारपीट की, जिससे उसके सिर, बाएं हाथ, बाएं पैर तथा दाहिने हाथ की दो उंगलियों में चोटें आईं। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी ने 100 डायल पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस उसे थाना लेकर आई।

थाना बरेली में अपराध क्रमांक 300/2023 धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा.द.वि. के तहत मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ श्री सुनील कुमार नागा द्वारा सफल पैरवी की गई। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को धारा 325 भा.द.वि. में दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।

 

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