सीधी जिले में अवैध खनन पर कलेक्टर ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध लागू — विशेष निगरानी दल गठित

गोतरा से कुर्रवाह तक चलेगा विशेष अभियान, रात्री गश्त और 15 दिन में रिपोर्ट अनिवार्य

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सीधी | 18 दिसम्बर 2025

सीधी जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों—गोतरा, पोड़ी, टिकरी, डालापीपर, भूमिका, निधपुरी, तिलबारी, राजौंहा, लिलबार, डेम्हा, अमरवाह और कुर्रवाह से लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष दल गठित किया गया है, जो संबंधित क्षेत्रों में निरंतर निगरानी करेगा। उपखंड सीधी के लिए गठित जांच दल में उपखंड मजिस्ट्रेट राजस्व सीधी, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी वन (वनमंडल सीधी), अधीक्षक सोन घड़ियाल अभ्यारण्य एवं प्रभारी खनिज निरीक्षक गोपद बनास को शामिल किया गया है। इसी तरह कुसमी, मझौली, चुरहट और सिहावल के लिए भी संबंधित प्रशासनिक, पुलिस और वन अधिकारियों की टीमें तैनात की गई हैं।

कलेक्टर ने सभी उपखंड मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित करें। आवश्यकता अनुसार रात्रि गश्त दल गठित कर सतत निगरानी की जाएगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन-स्ट्रीम माइनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। केवल ई-टीपी द्वारा स्वीकृत मात्रा का ही परिवहन मान्य होगा। स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर खनन तथा वैध अभिवहन पास के बिना खनिजों का परिवहन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।

सभी उपखंड मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान के दौरान की गई कार्रवाई का पाक्षिक (15 दिन) पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। यदि जिले में कहीं भी अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण पाया जाता है तो संबंधित दल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह अभियान जिले में खनिज संसाधनों के संरक्षण, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

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