ईट राइट अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन डिंडौरी की कार्यवाही

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खमोद चन्देल की रिपोर्ट

 

डिंडौरी : खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला डिंडोरी द्वारा EAT RIGHT अभियान के अंतर्गत खाद्य व्यापारियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं मानक स्तर के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मानव उपभोग के लिए हानिकारक किसी भी खाद्य पदार्थ का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

जारी निर्देशों के अनुसार-

1.खाद्य व्यवसायी केवल मिलावट रहित, गुणवत्तायुक्त एवं मानक स्तर के खाद्य पदार्थों का ही विक्रय करेंगे।

2.सभी दुग्ध विक्रेता शुद्ध, मिलावट-मुक्त दूध एवं दुग्ध उत्पाद ही बेचेंगे।

3.खुले में खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

4.अखाद्य रंगों का उपयोग किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं किया जाएगा।

5.अखबार, प्लास्टिक एवं थर्मोकोल की सामग्री में गर्म भोजन पैक कर बेचने की अनुमति नहीं होगी।

6.कोई भी खाद्य व्यवसाय बिना पंजीयन एवं लाइसेंस के संचालित नहीं किया जा सकेगा।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बताया कि जिन खाद्य व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिसका शुल्क 2000 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है। वहीं, 12 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को खाद्य पंजीयन कराना होगा, जिसका वार्षिक शुल्क 100 रुपये राजकोष में जमा किया जाएगा। बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार पाए जाने पर अधिकतम 1 लाख रुपये का जुर्माना तथा बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना एवं 6 माह तक के कारावास का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा विनियम 2011 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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