जमीन विवाद में मारपीट — 5 आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

0 240

 

इंदौर। जमीन विवाद को लेकर लाठी और सब्बल से हमला करने वाले 5 आरोपियों को न्यायालय ने 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री नीरज अग्रवाल, इंदौर द्वारा थाना चंदन नगर के प्रकरण क्रमांक 3917910/2012 में दिनांक 17 नवम्बर 2025 को पारित किया गया।

 

दोषी करार दिए गए आरोपी — सोहनसिंह, माँगीलाल, राजेश, जितेंद्र और केदार — निवासी ग्राम सिदौड़ा, जिला इंदौर पर धारा 325/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दंड लागू किया गया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ईसु यादव ने की।

 

घटना का विवरण

प्रकरण के अनुसार, 13 जुलाई 2012 को फरियादी से आरोपीगण ने उसकी जमीन खाली करने को कहा। मना करने पर आरोपियों ने पहले फरियादी को अपशब्द कहे और झाड़ उखाड़ दिए। बाद में बगई माता पहाड़ी के पास आरोपियों ने फरियादी पर लाठियों से हमला किया तथा उसकी पत्नी सुशीला और पुत्र उमेश पर भी हमला कर घायल कर दिया। मेडिकल परीक्षण में उमेश के हाथ में फ्रैक्चर पाया गया, जिसके बाद धारा 325 आईपीसी जोड़ी गई।

 

अनुसंधान पूर्ण कर आरोपियों के विरुद्ध अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया और सभी दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा सुनाई गई।

Web TV

अगली ख़बर

Leave a comment