जमीनी विवाद में की गई हत्या — तीनों आरोपी आजीवन कारावास की सजा से दंडित
रायसेन कोर्ट का बड़ा फैसला — चाकू, लाठी और बका से हत्या करने वाले दोषी करार, ₹500-₹500 अर्थदंड भी

रायसेन। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री सचिन जैन, रायसेन ने जमीनी विवाद के चलते की गई हत्या के बहुचर्चित मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दोषी आरोपी —
1. आसिमउल्लाह पिता सईदउल्लाह (38 वर्ष) निवासी ललरिया, बैरसिया, भोपाल
2. आसिफ खां पिता नासिर खां (32 वर्ष) निवासी भंवरखेड़ी हिनोतिया, सलामतपुर, रायसेन
3. यूनुस उर्फ टिंगू पिता कल्लू खां (31 वर्ष) निवासी रामनगर कॉलोनी, शाहजहांनाबाद, भोपाल
इन तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया।
यह मामला शासन द्वारा चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं सहायक निदेशक अभियोजन श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा की गई।
घटना का सार – हत्या को अंजाम देने की गहरी रंजिश
12 मार्च 2020 को ग्राम गीदगढ़ में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पर पुलिस थाना सलामतपुर ने जांच शुरू की। मृतक की पहचान प्यारे खां (50 वर्ष) निवासी बैरसिया, भोपाल के रूप में हुई।
जांच में सामने आया कि लगभग 30 वर्ष पुराने जमीन विवाद में मृतक प्यारे खां ने एक पक्ष (सहादत खां व उसके पुत्र सुलेमान खां) का साथ दिया था। इससे दूसरा पक्ष, विशेषकर सईदउल्लाह, मृतक से रंजिश रखने लगा।
इसी रंजिश के चलते अभियुक्तों ने षड्यंत्र रचा और 12 मार्च 2020 को जमीन दिखाने के बहाने प्यारे खां को मौके पर बुलाया। वहाँ पहले से मौजूद आरोपियों ने चाकू, लट्ठ और बका से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस जांच और कार्रवाई
मौके से खून से सने कपड़े, लट्ठ, बाइक, दस्तावेज, बैंक पासबुक और अन्य सामग्री जब्त की गई।
13 मार्च को मेडिकल रिपोर्ट व महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए।
26–27 मार्च 2020 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ विस्तृत सुनवाई के बाद दोष सिद्ध हुआ।
फैसला
माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया