महिला के विवाद मे पति की हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास 

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इंदौर – प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 14.11.2025 को माननीय न्यायालय,श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना बाणगंगा, के सत्र प्रकरण क्रमांक 152/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी आर्यन सिंह उर्फ रितेश दीवान, उम्र 41 वर्ष निवासी, परदेशीपुरा इंदौर को धारा 302, 120 बी भा.द.स. मे आजीवन कारावास एवं कुल 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्रि सिंह वास्केरल द्वारा की गयी।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बांणगंगा इन्दौर में पदस्थ उपनिरीक्षक रविन्द्र सिंह भदौरिया दिनांक 15.12.2019 को अज्ञात मृतक की मर्ग जांच प्राप्त होने पर वह जांच हेतु रवाना होकर रेल्वे माल गोदाम पोलोग्राउण्ड इन्दौर पहुंचा जहाँ घटनास्थल से अज्ञात मृतक की लाश बरामद हुयी जिसको अरविन्दो अस्पताल इन्दौर पहुंचाया गया। अरविन्दो अस्पताल में मौके पर गोलू राजपूत पिता प्रमोद सिंह उम्र 22 साल, निवासी 96 साकेत धाम इन्दौर, अपने भाई भगत सिंह उर्फ टिंकू एवं रोहित पाल के साथ उपस्थित हुए जिनके द्वारा बताया गया कि उन्हें सूचना मिली कि पुलिस को कोई डेड बॉडी मिली है उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिताजी प्रमोद सिंह को कल पिदू उर्फ नवीन कुशवाह बुलाकर ले गया था जो पिट्टू के साथ अपनी मोटर सायकिल से गये थे जो अभी तक वापिस नहीं आये हैं। पुलिस द्वारा डेड बॉडी दिखाये जाने पर साक्षी गोपाल राजपूत के द्वारा मृतक की पहचान चेहरे, पहनने के कपड़े, कद काठी के आधार अपने पिता प्रमोद सिंह राजपूत पिता अर्जुन सिंह उम्र-46 साल निवासी-96 साकेत धाम इन्दौर के रूप में की गई, मर्ग जांच पर साक्षी गोलू राजपूत के कथन लिये गये जिसके द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 14.12.2019 को शाम 7 बजे उसके पिताजी प्रमोद सिंह को घर से पिट्टू उर्फ नवीन कुशवाह बुलाकर ले गया था जो अपनी मोटर सायकिल विकान्त एमपी 09-वी.एफ. 1729 से गये थे। पिदू की बहन नेहा से गोलू के पिता प्रमोद सिंह के अवैध संबंध थे। नेहा के अवैध संबंध आर्यन सरदार से भी थे तो नेहा गोलू के पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी और इसी बात को लेकर पूर्व में भी पिदू और आर्यन सरदार ने प्रमोद सिंह राजपूत को जान से मारने की धमकी दी थी। पिदू ने ही नेहा के साथ मिलकर गोलू के पिता प्रमोद सिंह की हत्या की है उक्त विस्तृत कथन लेखबद्ध कर शामिल किये। मर्ग जांच पर आरोपीगण पिट्टू उर्फ नवीन कुशवाह, आर्यन सिंह सरदार एवं नेहा सिंह के विरूद्ध प्रमोद सिंह की षड़यंत्रपूर्वक हत्या करना पाया गया और अपराध कं. 551 / 2023 धारा 302, 120बी / 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना दौरान घटना स्थवल का नक्शांमौका एवं वैज्ञानिक साक्ष्य/ लिये गये एवं साक्षीगणों के कथन लेखबद्ध किए गये एवं संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्डव से दंण्डित किया गया।

 

 

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