लूट करने वाले आरोपीगण मोहित उर्फ अनुज कोरी व देवांश श्रीवास्तव को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 

0 175

 

 

 

माननीय न्यायालय श्री अरूण कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना लार्डगंज के अप0 क्रं. 188/2025 व प्रकरण क्रमांक 3463/2025 के प्रकरण में आरोपीगण मोहित उर्फ अनुज कोरी व देवांश श्रीवास्तव कोे धारा 309(6) भा.न्या.सं. के अपराध में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.03.2025 को प्रार्थी राहुल मेहरा ने थाना लार्डगंज में रिपोर्ट लेख की थी कि घटना दिनांक 30.03.2025 को रात्रि लगभग 11ः00 बजे वह मोटरसाइकिल से रानीताल स्थित कमरा जाते हुए रास्ते में नायक अस्पताल की गली के तिराहे पर खड़ा होकर दोस्त मंगल सिंह को फोन लगा रहा था, तभी सफेद रंग की एक्टीवा गाड़ी में 2 लड़कों ने आकर उसका मोबाइल फोन, माडल नंबर सी.ई.-2 लाइट, छीन लिया। मोबाइल छीनने वाले लड़कों में से उसने एक लड़के को पकड़ लिया व मोबाइल वापस लेने का प्रयास करने लगा, तभी उक्त लड़के ने उसे चाकू से मारकर पेट में बाएं तरफ चोट पहुंचाई व एक्टीवा में बैठकर मदन महल तरफ भाग गए। उसने उक्त लड़कों का पीछा किया, किन्तु वे उसे नहीं मिले। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना लार्डगंज में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। अपराध के संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व सहायक निदेशक/प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्षन में श्री भगवत उईके सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।

 

श्री भगवत उईके सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री अरूण कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना लार्डगंज के अप0 क्रं. 188/2025 व प्रकरण क्रमांक 3463/2025 के प्रकरण में आरोपीगण मोहित उर्फ अनुज कोरी व देवांश श्रीवास्तव कोे धारा 309(6) भा.न्या.सं. के अपराध में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

 

 

Web TV

अगली ख़बर

Leave a comment