जाली अंकसूची तैयार करने वाले शिक्षक के ऊपर आखिर कब होगी कार्यवाही 

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सूचना अधिकार अधिनियम में मांगी गई जानकारी में हुआ बड़ा खुलासा

 

खमोद चन्देल की रिपोर्ट –

 

 

डिंडोरी – यह कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी एवं जाँच प्रतिवेदन अनुसार छात्रा कुमारी ज्योति चंदेल पुत्री श्री बलराम सिंह चंदेल (माध्यमिक शिक्षक) द्वारा सत्र 2018-19 में कक्षा सातवीं अमर ज्योति विद्यालय अमरपुर विकाश खंड अमरपुर जिला डिंडोरी में नियमित रूप में अध्यनरत रहकर परीक्षा दी एवं परीक्षा फल 38% ग्रेड D प्राप्त किया एवं उपस्थित 188 दिवस दर्ज है जबकि सत्र 2018-19 में ही दूसरी विद्यालय माध्यमिक शाला सरई के तत्कालीन प्रधानाध्यापक मोले सिंह पुशाम, कक्षाध्यापक अंजोरा तेकाम एवं बलराम सिंह चंदेल के द्वारा छात्रा ज्योति चंदेल का सत्र 2018-19 में सातवीं का अंकसूची तैयार किया गया जिसमें परीक्षाफल A+ एवं अंकसूची अनुसार उपस्थिती 193 दिवस है जिसकी शिकायत पूर्व में की गई जिसमें गठित टीम द्वारा पाया गया की 2018-19 में छात्रा ज्योति चंदेल पुत्री बलराम चंदेल माध्यमिक शाला सरई में दर्ज एवं अध्यनरत नहीं थी एवं दोनों के दस्तावेज और जांच में पाये अभिलेख रिकॉर्ड अनुसार जिला परियोजना समन्वयक महोदय के ने श्रीमान सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डिंडोरी को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि एक ही सत्र में दो विद्यालय में अध्ययन करना एवं परीक्षा देकर परिणाम प्राप्त करना नियमानुसार नहीं है एवं अपराध की श्रेणी में आता है संलग्न दस्तावेज के आधार पर सम्बंधित शिक्षक के विरुद्ध जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण सादर प्रेषित किया गया था। एवं आवेदक के द्वारा कई बार कार्यवाही हेतु आवेदन दिया गया परन्तु सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उक्त सम्बन्ध में आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही किये उच्च अधिकारियों का रुचि ना लेना और कार्यवाही न करने से इस तरह जालसाजी करने वालों का हौसला दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं ।

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