जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में लूट कर कुल्हाडी से मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माने से किया दण्डित
न्यायालय श्रीमान् सुधांशु सिन्हा अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र) के न्यायालय से आरोपी छोटू उर्फ छोटेलाल भूमिया को सत्र प्रकरण क्रमांक 3 *75/2023 में धारा- 302* भादवि में कठोर *आजीवन कारावास* एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 394 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 397 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 2000रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
श्री दिलावर धुर्वे विशेष लोक अभियोजक / मीडिया सेल प्रभारी सिहोरा के द्वारा बताया गया कि फरियादी गौरव श्रीवास जो सुनवानी के विभांसी पेट्रोल पंप में मैनेजर के पद पर पदस्थ था जिसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि दिनांक-03/04/2023 को रात्रि 7 बजे बिक्री के नोट करीबन 65,000/- (पैंसठ हजार) रूपये एवं पुराने बिकी के लगभग 3 लाख 54 हजार रूपये विभांसी पेट्रोल पंप के दराज में रखकर घर आ गया था तभी शाम को करीब 06:15 बजे छोटू भूमिया ने उसे फोन करके बोला कि वह कहीं जा रहा है और वह पेट्रोल पंप नहीं आ पायेगा। रात्रि की ड्यूटी में चौकीदार राजा दाहिया एवं उसके पिता गणेश दाहिया थे। दिनांक 04/04/23 को उसने पेट्रोल पंप का सी०सी०टी०व्ही० फुटेज देखा तो सुबह करीब 3 बजे एक व्यक्ति काले रंग का नकाब चेहरे में बांधकर सफेद रंग की शर्ट और पेंट पहनकर बिना जूता-चप्पल के ऑफिस के बाहर वाले कमरे में सो रहे चौकीदार गणेश दाहिया के सिर में कुल्हाड़ी से मारकर ऑफिस के अंदर वाले कमरे का कांच तोड़कर अंदर घुसा फिर बाहर निकलकर भाग गया। कोई अज्ञात व्यक्ति गणेश दाहिया को कुल्हाड़ी से सिर में चोट पहुंचाकर दराज में रखे करीब 65,000 रूपये लूट कर ले गया है। इलाज के दौरान गणेश प्रसाद दाहिया की मृत्यु हो गई थी फरियादी की उक्त आशय की रिपोर्ट के आधार पर थाना मझौली में अपराध कं0-171/2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के आधार पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उपनिदेशक (अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके जबलपुर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिलावर धुर्वे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री दिलावर धुर्वे विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला लोक अभियोयजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी छोटू उर्फ छोटेलाल भूमिया को सत्र प्रकरण क्रमांक 375/2023 में धारा- 302 भादवि में कठोर आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 394 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 397 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 2000रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया l