दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के विक्रय के लिए अनुज्ञा जारी करने संबंधी आदेश

संवाददाता- निलेश कलसकर
पांढुरना – कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी के विक्रय और भंडारण के लिए अनुमतियाँ प्रदान करने हेतु आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले में नागरिकों की सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया और सुरक्षा मानक:
– आतिशबाजी विक्रेताओं को ऑनलाइन पोर्टल (लिंक उपलब्ध नहीं है) के माध्यम से आवेदन करना होगा।
– अनुमतियाँ विस्फोटक नियम, 2008 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सुरक्षा और सार्वजनिक शांति की दृष्टि से जारी की जाएंगी।
– बिना अनुज्ञा के आतिशबाजी का भंडारण या विक्रय करना दंडनीय अपराध है।
सुरक्षा शर्तें:
– आतिशबाजी को सुरक्षित और अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए।
– आतिशबाजी के विक्रय हेतु बनी अस्थायी दुकानों के मध्य कम से कम 3 मीटर की दूरी रखी जाए।
– अस्थायी शेड एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होने चाहिए।
– दुकानों में प्रकाश हेतु किसी भी प्रकार के गैस लैम्प या ज्वलनशील स्रोत का उपयोग नहीं किया जाएगा।
– किसी भी दुकान के 50 मीटर की परिधि के भीतर आतिशबाजी का भंडारण या उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर की अपील:
कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने जिलेवासियों से अपील की है कि दीपावली पर्व को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाएँ और शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों और सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करें।